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Azamgarh News: पुलिस को मिली बड़ी सफलता, सपा विधायक का सहयोगी 25 हजार का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार

Tue, 08 Apr 2025 05:48 PM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़।
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़। Published by: प्रगति चंद Updated Tue, 08 Apr 2025 05:48 PM IST
सार

Azamgarh News: आजमगढ़ जिले की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है।पुलिस ने सपा विधायक के सहयोगी 25 हजार के इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया।

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SP MLA Ramakant Yadav supporter gangster Ravi Kumar arrested with bounty of 25,000 in azamgarh
घटना की जानकारी देते अधिकारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आजमगढ़ जिले की अहरौला थाना पुलिस ने अपमिश्रित नकली शराब तस्करी मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित अंतरराज्यीय गैंग के सदस्य रवि कुमार क्षत्रिय उर्फ राजकुमार को गिरफ्तार किया है। 25,000 रुपये का इनामी बदमाश सपा विधायक रमाकांत यादव का सहयोगी बताया जा रहा है। गिरफ्तारी मंगलवार को बरामदपुर पुलिया के पास मुखबिर की सूचना पर हुई।

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ये है पूरा मामला
अहरौला थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने बताया कि रवि कुमार मूल रूप से वाराणसी के सीके 61/8 काशीपुरा, थाना चौक विशेश्वरगंज का निवासी है और वर्तमान में खालीसपुर, थाना सारनाथ क्षेत्र में रह रहा था। वह अंतरराज्यीय गैंग आईएस-133/2025 का सक्रिय सदस्य है, जो नकली शराब की तस्करी में संलिप्त है। इस गैंग के खिलाफ पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अन्य विधिक कार्रवाई जारी है।
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बताते चलें कि यह मामला वर्ष 2022 से शुरू हुआ, जब तत्कालीन थानाध्यक्ष अहरौला राजेश कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत गैंग चार्ट के आधार पर मुकदमा संख्या 97/2022 धारा 3(1) उप्र गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत 12 अभियुक्तों के खिलाफ थाना अहरौला में दर्ज किया गया था। इसमें रंगेश यादव सहित अन्य शामिल थे। 

बाद में तत्कालीन थानाध्यक्ष मनीष पाल द्वारा प्रस्तुत पूरक गैंग चार्ट के आधार पर 10 दिसंबर 2024 को सपा विधायक रमाकांत यादव, नसीम नेता, रवि कुमार और जोयन्ता कुमार मित्रा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। वर्तमान में इसकी विवेचना थानाध्यक्ष अतरौलिया अमित मिश्रा कर रहे हैं।

गिरफ्तार आरोपी रवि कुमार के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। इनमें मुकदमा संख्या 60/22 (धारा 34/272/273 भादवि और 60(ए) आबकारी अधिनियम, थाना फूलपुर और मुकदमा संख्या 39/22 (धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट, थाना अहरौला शामिल हैं। 

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