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Azamgarh News: किशोरी के अपहरण मामले में आरोपी को सात साल की कारावास

Fri, 12 Jan 2024 12:05 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 12 Jan 2024 12:05 AM IST
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Seven years imprisonment to the accused in the kidnapping case of a teenage girl
किशोरी के अपहरण के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को सात साल के कठोर कारावास तथा 51 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रामनारायन ने बृहस्पतिवार को सुनाया।
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अतरौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव में पांच अगस्त 2014 की भोर में लगभग चार बजे किशोरी शौच के लिए निकली। तभी गांव के ही अमन सिंह उर्फ गोलू पुत्र राजेश सिंह ने उसे जबरन अपहृत कर लिया। आरोपी अमन सिंह उर्फ गोलू पीड़िता को भगाकर पंजाब ले गया। कुछ दिन बाद मौका पाकर पीड़िता ने अपने घर वालों को फोन पर सूचना दी। तब पुलिस ने पीड़िता को ढूढ़ निकाला तथा आरोपी अमन को गिरफ्तार किया। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश मिश्रा तथा दौलत यादव ने पीड़िता समेत कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दिलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अमन सिंह उर्फ गोलू को सात वर्ष के कठोर कारावास तथा 51 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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