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Azamgarh News: तमंचे और कारतूस रखने के मामले में दो माह 10 दिन की सजा
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- थाना गम्भीरपुर में दर्ज था आर्म्स एक्ट का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
आजमगढ़। थाना गंभीरपुर में पंजीकृत अवैध शस्त्र रखने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया है। 18 फरवरी 2004 को गंभीरपुर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष रमेश यादव की ओर से दी गई लिखित तहरीर के आधार पर कप्तानगंज थाना क्षेत्र के जिदपुर गांव निवासी आरोपी मोनू उर्फ मन्नू चतुर्वेदी के कब्जे से एक तमंचा एवं दो कारतूस बरामद किए गए थे। थाना गंभीरपुर पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद 21 जनवरी 2026 को एफटीसी (एम) कोर्ट सौरभ श्रीवास्तव ने आरोपी को दोषी ठहराया। न्यायालय ने आरोपी मोनू उर्फ मन्नू चतुर्वेदी को जेल में बिताई गई अवधि दो माह दस दिवस के साधारण कारावास एवं 1000 रुपये का जुर्माना सुनाया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
आजमगढ़। थाना गंभीरपुर में पंजीकृत अवैध शस्त्र रखने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया है। 18 फरवरी 2004 को गंभीरपुर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष रमेश यादव की ओर से दी गई लिखित तहरीर के आधार पर कप्तानगंज थाना क्षेत्र के जिदपुर गांव निवासी आरोपी मोनू उर्फ मन्नू चतुर्वेदी के कब्जे से एक तमंचा एवं दो कारतूस बरामद किए गए थे। थाना गंभीरपुर पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद 21 जनवरी 2026 को एफटीसी (एम) कोर्ट सौरभ श्रीवास्तव ने आरोपी को दोषी ठहराया। न्यायालय ने आरोपी मोनू उर्फ मन्नू चतुर्वेदी को जेल में बिताई गई अवधि दो माह दस दिवस के साधारण कारावास एवं 1000 रुपये का जुर्माना सुनाया।