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प्रधान देंगे उपस्थिति रिपोर्ट, गलती पर वसूली

Tue, 05 Dec 2017 11:12 PM IST
ब्यूरो,अमर उजाला,आजमगढ़
ब्यूरो,अमर उजाला,आजमगढ़ Updated Tue, 05 Dec 2017 11:12 PM IST
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Principal Will Attendance Report, Recovery On Fault
Teacher
आजमगढ़। जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में गिरते शैक्षिक स्तर और अध्यापकों के अनुपस्थिति की शिकायत को ध्यान में रखते हुए मंडलायुक्त ने ग्राम प्रधानों को शिक्षकों की उपस्थिति प्रमाणित करने का निर्देश दिया।
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साथ ही यह भी कहा है कि यदि किसी प्रधान द्वारा उपस्थिति प्रमाणित करने में गलती की जाती है तो इसकी वसूली ग्राम प्रधान से की जाएगी।

मंडलायुक्त ने कहा कि ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष/ग्राम प्रधान शिक्षकों की उपस्थिति प्रमाणित कर खंड शिक्षा अधिकारी को प्रत्येक माह विगत माह की उपस्थिति पांच तारीख तक उपलब्ध कराएंगे। 10 तारीख तक खंड शिक्षा अधिकारी इसे संकलित कर बेसिक शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे।
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वेतन बनाते समय विगत माह में अनुपस्थिति के बावजूद वेतन आहरित हो चुका है तो ऐसी स्थिति में इस माह में उनकी अवधि का वेतन घटाकर भुगतान कर दिया जाए। इस अवधि में काम नहीं तो वेतन नहीं का सिद्घांत लागू किया जाए।
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यदि ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन न करने के कारण पंचायत राज अधिनियम की धारा 95 के तहत प्रधान के विरुद्घ कार्रवाई की जाएगी और उक्त क्षति को भी प्रधान से वसूल कर राजस्व मद में जमा कर दिया जाएगा।

मंडलायुक्त ने यह भी निर्देश दिया है कि ग्राम प्रधान अपने गांव के विद्यालय की पहले सफाई कराएंगे इसके बाद गांव में सफाई कराएंगे। यदि ग्राम प्रधान सफाई कर्मियों से सही ढ़ंग से कार्य नहीं ले पाते हैं तो तब भी पंचायत राज अधिनियम की धारा 95 के तहत उनके विरुद्घ कार्रवाई की जाएगी।

मंडलायुक्त के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डा. वीके शर्मा ने समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।

वहीं पवई विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय मुतकल्लीपुर में तैनात सहायक अध्यापक अनुराग मिश्र के विद्यालय न आने की शिकायत मंडलायुक्त से की गई थी। शिकायत की जांच में आरोप सही मिलने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डा. वीके शर्मा ने मंगलवार को सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया।

एक ऊंची पहुंच वाले व्यक्ति के रिश्तेदार अनुराग मिश्र की शिकायत किसी ने मंडलायुक्त से कर दी। इस पर मंडलायुक्त ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से जिले में ऐसे तैनात ऊंची पहुंच वाले शिक्षकों की जानकारी मांग ली और उक्त शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया।

जांच में पाया गया कि सहायक अध्यापक अनुराग मिश्र 24 नवंबर से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित थे। खंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सहायक अध्यापक अनुराग मिश्र को निलंबित करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पवई से संबद्घ कर दिया और नियमित उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया।


साथ ही कहा कि जब तक अनुराग मिश्र इस आशय का प्रमाण पत्र नहीं देते कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार या अन्य किसी लाभ में नहीं हैं। तब तक उनके जीवन निर्वाह भत्ते का भी भुगतान नहीं किया जाए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी पल्हना को उक्त प्रकरण की जांच के लिए जांच अधिकारी नामित किया है।
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