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आधी रात को तलाशी मामले में एसओ रानी की सराय पर मुकदमा

Fri, 07 Oct 2022 12:24 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 07 Oct 2022 12:24 AM IST
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Order to present case tax on SO
आजमगढ़। रानी की सराय थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति के शिकायत पर न्यायाधीश ने एसओ रानी की सराय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और 10 अक्तूबर को न्यायालय में पेश करने का आदेश एसपी को जारी किया है।
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अपर सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 31 आजमगढ़ के न्यायालय में एक मुकदमा स्टेट बनाम इरशाद अहमद दाखिल हुआ था। इसमें वादी इरशाद निवासी ग्राम आवंक थाना रानी की सराय ने आरोप लगाया कि 27/28 अगस्त 2022 की आधी रात को उसके घर पुलिस गई थी। उस समय वह घर पर नहीं थे।
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दूसरे दिन सुबह थाने पर तैनात दो दरोगा मय महिला पुलिस उसके घर में घुस गए और तलाशी ली। इस वक्त भी वह घर पर नहीं मिले। मामले में इरशाद ने न्यायालय की शरण ली। इसे संज्ञान में लेते हुए अदालत ने 30 अगस्त को एसओ रानी की सराय को तलब कर जवाब मांगा।
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इसपर एसओ ने उच्चाधिकारियों के निर्देश पर अपराधियों के भौतिक सत्यापन का हवाला दिया। एसओ के इस जवाब को कोर्ट ने गंभीरता से लिया और न्यायालय से जमानत पर रिहा व्यक्ति को परेशान किया जाना माना है। इसके साथ ही एसओ रानी की सराय नंद कुमार तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 10 अक्तूबर को पेश करने का आदेश 27 सितंबर को जारी किया है।
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