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Azamgarh News: भूगर्भ जल अधिनियम और सीजीडब्ल्यूबी गाइडलाइन का पालन करने वाली फर्मों को ही मिलेगी एनओसी

Sat, 19 Jul 2025 12:01 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 19 Jul 2025 12:01 AM IST
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Only those firms which follow the Ground Water Act and CGWB guidelines will get NOC
आजमगढ़। जिले में 16 से 22 जुलाई तक चल रहे भूजल सप्ताह के तहत आयोजित कार्यक्रमों की समीक्षा शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने कहा कि भूगर्भ जल अधिनियम 2019 एवं सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) की गाइडलाइनों का पालन सुनिश्चित करने वाली फर्मों को ही कॉमर्शियल बोरिंग के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में भूजल स्तर गिर रहा है, वहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फ्लो मीटर और डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर (डीडब्लूएलआर) की स्थापना अनिवार्य रूप से कराई जाए।
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डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में जल संरक्षण, संवर्धन एवं संचयन के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। सभी ब्लॉक, न्याय पंचायत और तहसीलों में पंपलेट वितरण, फ्लेक्सी बोर्ड, और जन जागरूकता रैली आयोजित करने के निर्देश दिए गए।
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डीसी मनरेगा को निर्देशित किया कि जल स्तर गिरने वाले ब्लॉकों और तहसीलों में वन विभाग के सहयोग से अधिक से अधिक पौधरोपण कराएं। मनरेगा योजना के अंतर्गत पौधरोपण कर भूजल रिचार्ज में योगदान देने पर बल दिया गया। इस मौके पर सीडीओ परीक्षित खटाना, सीआरओ संजीव ओझा, डीसी मनरेगा राम उदरेज यादव, जिला विद्यालय निरीक्षक उपेंद्र कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक, वन विभाग के अधिकारी समेत कई विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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