फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Now the purchase of vehicles will not be possible without the updated Aadhaar

अब बिना अपडेट आधार के नहीं हो सकेगी वाहनों की खरीद

Fri, 03 Dec 2021 11:27 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 03 Dec 2021 11:27 PM IST
विज्ञापन
Now the purchase of vehicles will not be possible without the updated Aadhaar
वाहन खरीदने के नियमों में परिवर्तन किया गया है। अब वाहन खरीद करने के लिए आधार का अपडेट होना जरूरी है क्योंकि आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे वाहन खरीदते वक्त डीलर को बताना जरूरी होगा। पहली दिसंबर से यह व्यवस्था लागू कर दी गई है।
विज्ञापन

अगर आपके आधार से सही मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो आप वाहन की खरीद नहीं कर पाएंगे। जी हां वाहन 4.0 के पोर्टल पर परिवहन विभाग ने बड़ा परिवर्तन किया है। एक दिसंबर से लागू परिवर्तन में वाहन खरीदने वाले का सत्यापित डेटा ही दर्ज होगा। इसके साथ हीनई व्यवस्था लागू होने के बाद अस्थाई पंजीकरण को पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। एआरटीओ प्रशासन सतेंद्र कुमार यादव ने बताया कि नई व्यवस्था परिवहन विभाग में लागू हो गई है। पहले डीलर भुगतान होने के बाद पंजीयन नंबर जारी कर देते थे। अब खरीद के लिए राष्ट्रीय वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करना होगा। डीलर पहले क्रेता का आधार नंबर फीड करेगा। उसके बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जारी होगा। इसी ओटीपी के आधार पर पंजीयन का नंबर जारी होगा। प्रदेश में किसी भी जिले से वाहन खरीदने पर खरीददार के आधार कार्ड में दर्ज जिले से ही पंजीकरण संख्या जारी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed