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31,277 शिक्षक भर्ती: नियुक्ति पत्र पा चुके तीन शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस

Tue, 27 Oct 2020 11:21 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 27 Oct 2020 11:21 PM IST
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Notice to three teachers who have received appointment letter
आजमगढ़। बेसिक शिक्षा परिषद ने 31,277 शिक्षक भर्ती के तहत नियुक्ति पत्र पाने वाले कुल शिक्षकों के विद्यालय आवंटन को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। उधर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर चुके शिक्षकों के अभिलेख सत्यापन के दौरान तीन शिक्षकों के अभिलेख संदिग्ध मिले हैं। बीएसए ने तीनों शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। समय पर साक्ष्य सहित जवाब न देने पर शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी।
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शिक्षा क्षेत्र तहबरपुर के महुवार ग्राम निवासी महेश कुमार गुप्ता पुत्र रामजतन गुप्ता का चयन सहायक अध्यापक पद पर हुआ। उन्होंने 15 अक्तूबर को काउंसिलिंग में प्रतिभाग किया। काउंसिलिंग में उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उनके द्वारा बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर (आंशिक परीक्षा) की परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण किया गया है, जो शासनादेश में निहित प्रावधानों के अनुसार मान्य नहीं हैं। महेश 16 अक्तूबर को नियुक्ति पत्र भी ले चुके हैं। वहीं सिधारी थाना क्षेत्र के हेंगापुर गांव निवासी दिनेश यादव पुत्र चंद्रभान यादव का चयन हुआ है। काउंसिलिंग में दिए गए अभिलेखों के जांच में पाया गया कि उनके द्वारा बीएड की डिग्री कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर से प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधित में वर्णित एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से शैक्षिक अर्हता नहीं प्राप्त की गई है। उनकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 (अद्यतन संशोधित) के नियम- (दो) में उल्लिखित प्राविधानों के विपरीत है। मऊ जनपद के दोहरीघाट थाना क्षेत्र के विश्वनाथपुर निवासी अमरेश मिश्रा पुत्र विद्यासागर मिश्रा का चयन शिक्षक पद पर हुआ है। काउंसिलिंग में उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उनके द्वारा लगाई गई बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर की मार्कशीट (आंशिक परीक्षा) की परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण की है, जो शासनादेश में निहित प्राविधानों के अनुसार मान्य नहीं है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अम्बरीष कुमार ने बताया कि चयनित तीन शिक्षकों का अभिलेख में गड़बड़ियां पाई गई है। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिन के अंदर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही समय से जवाब न देने पर नियुक्ति तिथि निरस्त कर दी जाएगी। इसके जिम्मेदार चयनित अभ्यर्थी स्वयं होंगे।
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