फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Notice issued to 2200 farmers to recover Rs 22.64 crore dues

Azamgarh News: 22.64 करोड़ बकाया, वसूलने के लिए 2200 किसानों को नोटिस जारी

Thu, 07 Nov 2024 12:43 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 07 Nov 2024 12:43 AM IST
विज्ञापन
Notice issued to 2200 farmers to recover Rs 22.64 crore dues
आजमगढ़। 22.64 करोड़ रुपये बकाये की वसूली के लिए जिले के 2200 से अधिक किसानों पर सहकारिता विभाग ने नोटिस जारी किया है।
विज्ञापन

बकाया न जमा करने वाले किसानों से अब पांच प्रतिशत संग्रह शुल्क के साथ ऋण वसूला जाएगा। इसके लिए विभाग की तरफ से नोटिस भी जारी कर दिया गया है। किसानों को खेती में सहूलियत मिल सके, साथ ही खेती की उनकी आर्थिक जरूरतें पूरी हो सके। इसके लिए सहकारिता विभाग की ओर से सहकारी समितियों के माध्यम से जोत व फसल के आधार पर ऋण दिया जाता है। जिले में 250 समितियां हैं। जोत और फसल के आधार पर किसानों को 34.5 करोड़ ऋण दिया गया था। इसमें कुछ किसान तो नियमित ऋण जमा कर रहे हैं लेकिन बहुत से किसान ऋण जमा नहीं कर रहे हैं। विभाग के बार-बार सूचना देने के बाद भी बकाएदार ऋण जमा करने में रुचि नहीं ले रहे। 2200 से अधिक किसानों पर 22.64 करोड़ रुपये बकाया है। विभाग की तरफ से बकायेदारों को चिह्नित कर किया गया है। इनसे अब 92 क और 92 ख के तहत पांच प्रतिशत संग्रह शुल्क के साथ ऋण वसूला जाएगा।

00

2000 बकायेदारों से 92क के तहत होगी वसूली

जनपद में 2000 बकायेदारों से 92क के तहत 15 करोड़ 31 लाख रुपये की वसूली सहकारिता विभाग करेगा। इसके लिए विभाग की तरफ से नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड (एलडीबी) से 7.22 करोड़ रुपये जबकि जिला सहकारी बैंक लिमिटेड (डीसीबी) से 8.11 करोड़ ऋण बकायेदारों ने लिया है। संवाद
विज्ञापन


00

212 बकायेदारों की होगी कुर्की

विभाग ने 212 ऐसे बकायेदारों की पहचान की है। जिन्होंने बार- बार सूचना देने और नोटिस जारी होने के बाद भी ऋण जमा नहीं किया। इन बकायेदारों पर 7.33 करोड़ रुपया बकाया है। तहसील प्रशासन की मदद से सहकारिता विभाग इन बकाएदारों के खिलाफ कुर्की और संपत्ति नीलामी की कार्रवाई करेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


00

जोत व फसल के अधार पर ऋण दिया गया था। ऋण जमा न करने वाले बकायेदारों को चिह्नित कर नोटिस जारी किया गया है। साथ ही 212 बकायेदारों पर तहसील की मदद से कुर्की और संपत्ति नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। पांच प्रतिशत संग्रह शुल्क भी वसूला जाएगा।

- अजय कुमार, एआर सहकारिता।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed