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Azamgarh News: अपहरण कर युवक की हत्या के दोषी मां-बेटे को उम्रकैद

Tue, 05 May 2026 02:35 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 05 May 2026 02:35 AM IST
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Mother and son sentenced to life imprisonment for kidnapping and murdering a youth
आजमगढ़। युवक के अपहरण के बाद हत्या किए जाने के बहुचर्चित मामले में सुनवाई पूरी होने पर सोमवार को अदालत ने आरोपी राजा सिंह और उसकी मां सत्यभामा सिंह को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-1 अमर सिंह ने यह फैसला सुनाते हुए दोनों दोषियों पर तीन-तीन लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी ओम प्रकाश राजभर मूल रूप से बलिया के बांसडीह के निवासी हैं। घटना के समय मेंहनगर कस्बे में किराये के मकान में रहते थे। उनका बेटा ओजस कुमार (18) 24 जनवरी 2022 की शाम करीब पांच बजे घर से सामान लेने निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। अगले दिन सुबह ओम प्रकाश के मोबाइल पर मेसेज आया कि उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया है और 35 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई, अन्यथा हत्या की धमकी दी गई।
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सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की। वादी के संदेह के आधार पर ग्राम गौरा, थाना मेंहनगर निवासी वतन सिंह उर्फ राजा सिंह को हिरासत में लिया गया। उसकी निशानदेही पर 25 जनवरी 2022 की रात पुलिस ने ओजस कुमार का शव बरामद किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि एक वर्ष पूर्व उसने किसी व्यक्ति को गोली मारी थी, जिसका वीडियो ओजस कुमार ने बना लिया था। इसी वीडियो के आधार पर ओजस उसे ब्लैकमेल कर रहा था। इसी कारण आरोपी वतन सिंह उर्फ राजा सिंह और उसकी मां सत्यभामा सिंह ने मिलकर उसकी हत्या कर शव को अपने खेत में छिपा दिया।
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पुलिस ने विवेचना पूरी कर दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने छह गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
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