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अपने सुरक्षा और अधिकार के प्रति महिलाओं को किया जागरूक
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आजमगढ़। महिला कल्याण विभाग के तत्वाधान में मिशन शक्ति अभियान ‘3.0’ के अंतर्गत सोमवार को विकास खंड जहानागंज के सभागार में स्वावलंबन कैंप का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, पति के मृत्युपरांत निराश्रित महिला पेंशन व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि योजनाओं को इनवन विंडो कैंप के तहत महिलाओं को जागरूक किया गया।
महिला कल्याण विभाग की शिवाली त्रिपाठी ने बताया कि हर महिला को अपनी सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जिम्मेदार होते हुए कुछ चीजों की जानकारी जरूर होनी चाहिए। सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा महिलाओं के हित के लिए कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इन नंबरों को अपने फोन में सेव कर खुद को सुरक्षित रखने का तोहफा दें। उन्होंने बताया कि 1090 वूमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 एवं 108 एंबुलेंस सेवाएं महिलाओं की सुरक्षा के लिए जारी किए गए हैं। बताया कि मिशन शक्ति अभियान ‘3.0’ के अंतर्गत महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। पहले से अब महिलाओं में काफी बदलाव आ रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए कानून है। इसके तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच पर पाबंदी है और घरेलू हिंसा के बारे में विस्तार से बताया। रिंकी सिंह ने बताया कि कन्या सुमंगला योजना प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, इसका उद्देश्य कन्या भ्रू्ण हत्या को समाप्त करना, समान लैंगिक अनुपात स्थापित करना, बाल विवाह की कू-प्रथा को रोकना, बालिका के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देना और उन्हें स्वावलंबी बनाना है। इस अवसर पर विकास खंड जहानागंज के कर्मचारीगण एवं यशवंत मौर्य आदि उपस्थित रहे।
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महिला कल्याण विभाग की शिवाली त्रिपाठी ने बताया कि हर महिला को अपनी सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जिम्मेदार होते हुए कुछ चीजों की जानकारी जरूर होनी चाहिए। सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा महिलाओं के हित के लिए कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इन नंबरों को अपने फोन में सेव कर खुद को सुरक्षित रखने का तोहफा दें। उन्होंने बताया कि 1090 वूमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 एवं 108 एंबुलेंस सेवाएं महिलाओं की सुरक्षा के लिए जारी किए गए हैं। बताया कि मिशन शक्ति अभियान ‘3.0’ के अंतर्गत महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। पहले से अब महिलाओं में काफी बदलाव आ रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए कानून है। इसके तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच पर पाबंदी है और घरेलू हिंसा के बारे में विस्तार से बताया। रिंकी सिंह ने बताया कि कन्या सुमंगला योजना प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, इसका उद्देश्य कन्या भ्रू्ण हत्या को समाप्त करना, समान लैंगिक अनुपात स्थापित करना, बाल विवाह की कू-प्रथा को रोकना, बालिका के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देना और उन्हें स्वावलंबी बनाना है। इस अवसर पर विकास खंड जहानागंज के कर्मचारीगण एवं यशवंत मौर्य आदि उपस्थित रहे।
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