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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Life sentence for murderous attacker

जानलेवा हमला करने वाले को उम्रकैद

Wed, 29 Jun 2022 12:15 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 29 Jun 2022 12:15 AM IST
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Life sentence for murderous attacker
अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति के ऊपर हुए जानलेवा हमला करने के दोषी को अदालत ने 30 हजार रुपये अर्थदंड के साथ उम्रकैद की सजा सुनाई। जब कि इसी मुकदमे के एक अन्य आरोपी रामनाथ की मुकदमा कार्यवाही के दौरान मौत हो चुकी थी।
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मंगलवार को यह सजा एसएसी एसटी एक्ट शिवचंद की अदालत ने सुनाई। घटना जहानागंज थाना अंतर्गत है।
मामले में डीहा गांव निवासी घायल शिवपूजन पुत्र हरगुन राम ने 26 नवंबर 1999 में स्थानीय थाने में शंकर पुत्र कन्नू यादव व रामनाथ पुत्र रामबली यादव के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। मुकदमे में आरोप है कि घटना की रात लगभग आठ बजे वादी घर से शौच करने के लिए खेत की तरफ निकला था। कुछ दूर जाने के बाद शंकर और रामनाथ आ गए। जातिसूचक गालियां देते जान मारने की नियत से चाकू मारने लगे। शोर की आवाज पर उसका लड़का विजय शंकर और भाई रामकुंज आदि को आते हुए देख घटना स्थल से भाग गए। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से परैवी कर रहे अभियोजन अधिकारी मानिकचंद्र यादव ने इस मुकदमे के वादी सहित कुल छह गवाहों को अदालत में पेश कियाऔर तर्को को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्को को सुनने के बाद अभियुक्त शंकर यादव को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम व हत्या प्रयास का दोषी पाते हुए उक्त सजा का निर्धारण किया।
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