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हत्या के तीन आरोपियों को उम्रकैद

Wed, 09 Dec 2020 11:26 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 09 Dec 2020 11:26 PM IST
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Life imprisonment to three accused of murder
आजमगढ़। हत्या के तीन आरोपियों को अदालत ने दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह सजा अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक्ट कोर्ट नंबर दो राजेश शुक्ला ने सुनाई। घटना कंधरापुर क्षेत्र की है।
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मुकदमे के अनुसार इस मामले में सोनू कुमार ने स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दो दिसंबर 2008 की शाम लगभग छह बजे कंधरापुर थाना क्षेत्र के रफीपुर गांव में पुरानी रंजीश को लेकर रामजियावन, पतिराम, श्रीराम ने विपिन यादव, प्रकाश और रामधनी पर तमंचे और फरसे से हमला कर दिया था। इस हमले में गोली लगने से विपिन घायल हो गया। उपचार के दौरान विपिन की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच कर तीनों आरोपियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
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अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक शासकीय अधिवक्ता रामनाथ प्रजापति ने वादी मुकदमा सोनू, रामजतन, रामधनी, निरीक्षक कमलेश कुमार, राम विलास, विवेचक तेजबहादुर, डॉ. सत्यप्रकाश, डॉ. राजकुमार और हेड कांस्टेबल रामाश्रय यादव को बतौर साक्षी अदालत में पेश किया और तर्कों को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद रामजियावन, पतिराम और श्रीराम को हत्या का दोषी पाते हुए उक्त सजा का निर्धारण किया।
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