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Azamgarh News: प्रधानों के खिलाफ जांच के लिए 72 घंटे पहले जारी करें नोटिस

Tue, 20 May 2025 12:21 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 20 May 2025 12:21 AM IST
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Issue notice 72 hours in advance for investigation against the heads
आजमगढ़। डीएम रविंद्र कुमार ने ग्राम पंचायतों के प्रधानों के खिलाफ बढ़ती शिकायतों पर सख्त रुख अपनाते हुए निष्पक्ष और समयबद्ध जांच के निर्देश दिए हैं। डीएम ने सभी एसडीएम, बीडीओ और जिला पंचायत राज अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्राम प्रधानों के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए 72 घंटे पहले लिखित नोटिस जारी की जाए। नोटिस में जांच की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख होगा, साथ ही संबंधित पक्षों को अभिलेखों के साथ उपस्थित होने को कहा जाएगा।
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डीएम ने कहा कि अनुपस्थिति में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच आख्या तैयार की जाएगी। नोटिस की तामील बीडीओ के माध्यम से ग्राम प्रधान, सचिव, शिकायतकर्ता और अन्य पक्षों तक पहुंचाई जाएगी। जांच निष्पक्ष होगी और अगले कार्यदिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
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डीएम ने भ्रष्टाचार में लिप्त ग्राम प्रधानों, दबंगों और आपराधिक तत्वों की प्रोफाइलिंग करने, उनके द्वारा शासकीय योजनाओं का दुरुपयोग रोकने और आपराधिक इतिहास की जानकारी एकत्र करने के निर्देश दिए। बीडीओ और एसडीएम समन्वय के साथ यह कार्य करेंगे।
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उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी, उपायुक्त स्वतः रोजगार और बीडीओ को ग्राम पंचायतों में रिक्त उचित दर दुकानों के चयन को शीघ्र पूरा करने और डुग्गी मुनादी से सुबह-शाम सूचना प्रसारित करने का निर्देश दिया। आईजीआरएस पोर्टल की शिकायतों का सघन अनुश्रवण करने, बार-बार आने वाली शिकायतों का स्थलीय सत्यापन करने और ग्राम प्रधानों या सचिवों द्वारा जनहित की अवहेलना पर त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए।
वित्त आयोग की धनराशि का क्लासिफिकेशन कर विकास कार्यों के लिए उपलब्ध राशि का ग्रामवार विवरण रखने, प्राथमिकता के आधार पर जलभराव, स्वच्छता और पेयजल कार्य कराने के निर्देश दिए। हैंडपंप रिबोर को गहरे स्ट्रेटा तक करने, जून तक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने और तकनीकी अधिकारियों से सत्यापन कराने का आदेश दिया। रिबोर में लापरवाही पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

ग्राम पंचायत सचिवों पर प्रभावी नियंत्रण, उनकी कार्यों की समीक्षा और भ्रष्टाचार में लिप्त सचिवों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। गर्मी और हीटवेव को देखते हुए पोखरों-तालाबों में जलभराव सुनिश्चित करने और अग्निकांड से बचाव के लिए तीन दिनों में कार्य पूरा करने का आदेश दिया।
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