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बढ़ते संक्रमण से सहमा प्रशासन, रात्रिकालीन कर्फ्यू की बन रही योजना
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आजमगढ़। जिले में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ते संक्रमण ने जिला प्रशासन, स्वास्थ्य महकमे के साथ ही प्रदेश सरकार को भी सकते में ला दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब नया फरमान जारी किया है। जिसके तहत उन जिलों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने की बात कही गई है जहां एक्टिव मरीजों की संख्या 500 के पार हो चुकी है। अपना जिला भी इस क्राइटेरिया में आ रहा है। ऐसे में जिले में भी रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाए जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रशासनिक अमला रणनीति बनाने में जुट गया है। बृहस्पतिवार की शाम हुई बैठक में इस पर मंथन भी हुआ और कभी भी इसकी घोषणा की जा सकती है।
प्रतिदिन कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। बृहस्पतिवार को तो जिले में सभी पूर्व रिकार्ड ध्वस्त करते हुए नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आकड़ा 128 तक पहुंच गया। वहीं एक्टि मरीजों की संख्या की बात की जाए तो वह भी 500 सौ के पार पहुंच चुकी है। प्रदेश सरकार ने ऐसे जिलों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगने का फरमान जारी किया है। जहां प्रतिदिन 100 या उससे अधिक पॉजिटिव मरीज मिल रहे है अथवा एक्टिव मरीजों की संख्या पांच सौ या उससे ज्यादा हो चुकी है।
रात्रिकालीन कर्फ्यू के लिए शासन द्वारा तय किए गए इस फरमान की क्राइटेरिया में अपना जिला भी आ रहा है। जिले में बृहस्पतिवार को ही एक्टिव मरीजों की संख्या 500 को पार कर 510 पर पहुंच चुकी है वहीं बृहस्पतिवार को ही जिले में 100 से अधिक कुल 128 नए पॉजिटिव मरीज मिले थे। ऐसे में शासन के फरमान के अनुरूप कवायद में प्रशासनिक अमला जुट गया है। बृहस्पतिवार को जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन व स्वास्थ्य महकमे की संयुक्त बैठक में रात के कर्फ्यू को लागू करने को लेकर घंटों मंथन हुआ और रणनीति भी तय कर ली गई, जिसकी घोषणा होना बाकी है। एकाध दिन में जिले में भी रात्रिकालीन कर्फ्यू की घोषणा की जा सकती है।
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लागू हुआ कर्फ्यू तो इन पर रहेगा प्रतिबंध
आजमगढ़। रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू होने पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों का घरों से निकलना प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ हेल्थ वर्कर, सफाई कर्मचारी व किसी भी तरह से कोविड ड्यूटी कर रहे लोगों को ही आने-जाने की अनुमति होगी। देर रात तक सड़क पर चहलकदमी करने वालों पर पुलिस व प्रशासनिक अमला कार्रवाई करेगा। वहीं इस अवधि के दौरान ट्रेन अथवा बस के द्वारा बाहर से आने वाले अथवा बाहर जाने वाले टिकट आदि दिखा कर आवागमन कर सकते है।
मास्क का प्रयोग न करने वालों पर कार्रवाई का निर्देश
आजमगढ़। शासन ने रात के कर्फ्यू की संस्तुति के साथ ही बिना मास्क लगाए घूमने वालों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। सड़क व सार्वजनिक स्थल पर यदि कोई बिना मास्क का नजर आएगा तो उसका चालान किया जाएगा। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी अनिवार्य कर दिया गया है। कोविड-19 गाइड लाइन का कड़ाई से अनुपालन कराने का भी शासन स्तर से दिशा निर्देश जिला प्रशासन को मिल चुका है।
एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह ने बताया कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू के साथ ही कोविड गाइड लाइन का कड़ाई से अनुपालन कराने की रणनीति बन रही है। एकाध दिन में शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप स्थानीय स्तर पर आदेश जारी हो जाएगा। बिना मास्क लगाए जो भी नजर आएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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प्रतिदिन कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। बृहस्पतिवार को तो जिले में सभी पूर्व रिकार्ड ध्वस्त करते हुए नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आकड़ा 128 तक पहुंच गया। वहीं एक्टि मरीजों की संख्या की बात की जाए तो वह भी 500 सौ के पार पहुंच चुकी है। प्रदेश सरकार ने ऐसे जिलों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगने का फरमान जारी किया है। जहां प्रतिदिन 100 या उससे अधिक पॉजिटिव मरीज मिल रहे है अथवा एक्टिव मरीजों की संख्या पांच सौ या उससे ज्यादा हो चुकी है।
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रात्रिकालीन कर्फ्यू के लिए शासन द्वारा तय किए गए इस फरमान की क्राइटेरिया में अपना जिला भी आ रहा है। जिले में बृहस्पतिवार को ही एक्टिव मरीजों की संख्या 500 को पार कर 510 पर पहुंच चुकी है वहीं बृहस्पतिवार को ही जिले में 100 से अधिक कुल 128 नए पॉजिटिव मरीज मिले थे। ऐसे में शासन के फरमान के अनुरूप कवायद में प्रशासनिक अमला जुट गया है। बृहस्पतिवार को जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन व स्वास्थ्य महकमे की संयुक्त बैठक में रात के कर्फ्यू को लागू करने को लेकर घंटों मंथन हुआ और रणनीति भी तय कर ली गई, जिसकी घोषणा होना बाकी है। एकाध दिन में जिले में भी रात्रिकालीन कर्फ्यू की घोषणा की जा सकती है।
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लागू हुआ कर्फ्यू तो इन पर रहेगा प्रतिबंध
आजमगढ़। रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू होने पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों का घरों से निकलना प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ हेल्थ वर्कर, सफाई कर्मचारी व किसी भी तरह से कोविड ड्यूटी कर रहे लोगों को ही आने-जाने की अनुमति होगी। देर रात तक सड़क पर चहलकदमी करने वालों पर पुलिस व प्रशासनिक अमला कार्रवाई करेगा। वहीं इस अवधि के दौरान ट्रेन अथवा बस के द्वारा बाहर से आने वाले अथवा बाहर जाने वाले टिकट आदि दिखा कर आवागमन कर सकते है।
मास्क का प्रयोग न करने वालों पर कार्रवाई का निर्देश
आजमगढ़। शासन ने रात के कर्फ्यू की संस्तुति के साथ ही बिना मास्क लगाए घूमने वालों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। सड़क व सार्वजनिक स्थल पर यदि कोई बिना मास्क का नजर आएगा तो उसका चालान किया जाएगा। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी अनिवार्य कर दिया गया है। कोविड-19 गाइड लाइन का कड़ाई से अनुपालन कराने का भी शासन स्तर से दिशा निर्देश जिला प्रशासन को मिल चुका है।
एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह ने बताया कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू के साथ ही कोविड गाइड लाइन का कड़ाई से अनुपालन कराने की रणनीति बन रही है। एकाध दिन में शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप स्थानीय स्तर पर आदेश जारी हो जाएगा। बिना मास्क लगाए जो भी नजर आएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।