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जिले के 383 ईंट भट्ठों को तत्काल बंद कराने का निर्देश
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आजमगढ़। जिले में कुल 501 ईंट भट्ठों का संचालन हो रहा है। इनके संचालन से पूर्व ईंट भट्ठा मालिकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होता है। लेकिन जनपद में 383 ईंट भट्ठे ऐसे हैं जिनका संचालन बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के ही हो रहा था। शासन के निर्देश पर एडीएम वित्त एवं राजस्व ने अधिकारियों को तत्काल इन ईंट भट्ठों के संचालन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।
प्रमुख सचिव उप्र शासन द्वारा पत्र जारी कर बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के संचालित ईंट भट्ठों के संचालन पर तत्काल रोक लगाने का निर्देेश जारी किया गया है। इसी क्रम में अगर अपने जनपद में देखें तो जिले में कुल 501 ईट भट्ठों का संचालन हो रहा है। जिसमें केवल 118 ईंट भट्ठा संचालकों द्वारा ही जल व वायु की एनओसी प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय से ली गई है। जिस पर एडीएम वित्त एवं राजस्व गुरुप्रसाद गुप्ता ने समस्त एसडीएम, तहसीलदार, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, समस्त खंड के व्यापार कर कमिश्नर, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय और खनन विभाग के खान निरीक्षक को निर्देशित किया है कि ईट भट्ठा संचालन के लिए अनुज्ञप्ति, अनापत्ति एवं लाइसेंस जारी करने वाले विभाग राज्य सरकार के समस्त विभागों द्वारा ईट भट्ठों को अग्रेत्तर संचालनार्थ अनुज्ञप्ति, लाइसेंस व अनापत्ति तब तक जारी न किया जाए जब तक कि ईंट भट्ठा उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति पत्र प्राप्त न कर लें। एडीएम ने बताया कि बिना उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल और वायु की सहमति प्राप्त किए संचालित ईट भट्ठों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसलिए समस्त एसडीएम निरीक्षण कर अवैध ईट भट्ठों के खिलाफ कार्रवाई कर रिपोर्ट उपलब्ध कराएं।
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प्रमुख सचिव उप्र शासन द्वारा पत्र जारी कर बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के संचालित ईंट भट्ठों के संचालन पर तत्काल रोक लगाने का निर्देेश जारी किया गया है। इसी क्रम में अगर अपने जनपद में देखें तो जिले में कुल 501 ईट भट्ठों का संचालन हो रहा है। जिसमें केवल 118 ईंट भट्ठा संचालकों द्वारा ही जल व वायु की एनओसी प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय से ली गई है। जिस पर एडीएम वित्त एवं राजस्व गुरुप्रसाद गुप्ता ने समस्त एसडीएम, तहसीलदार, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, समस्त खंड के व्यापार कर कमिश्नर, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय और खनन विभाग के खान निरीक्षक को निर्देशित किया है कि ईट भट्ठा संचालन के लिए अनुज्ञप्ति, अनापत्ति एवं लाइसेंस जारी करने वाले विभाग राज्य सरकार के समस्त विभागों द्वारा ईट भट्ठों को अग्रेत्तर संचालनार्थ अनुज्ञप्ति, लाइसेंस व अनापत्ति तब तक जारी न किया जाए जब तक कि ईंट भट्ठा उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति पत्र प्राप्त न कर लें। एडीएम ने बताया कि बिना उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल और वायु की सहमति प्राप्त किए संचालित ईट भट्ठों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसलिए समस्त एसडीएम निरीक्षण कर अवैध ईट भट्ठों के खिलाफ कार्रवाई कर रिपोर्ट उपलब्ध कराएं।
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