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बंदियों को दी उनके हक व अधिकारों की जानकारी

Wed, 30 Jun 2021 09:57 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 30 Jun 2021 09:57 PM IST
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Informed the prisoners about their rights and rights
आजमगढ़। उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार व जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देश में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला कारागार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें बंदियों को उनके अधिकार के बारे में जानकारी दी गई। जिला कारागार में निरूद्ध महिला बन्दियों से सचिव ने वार्ता की, जिसमें महिला बंदी गुड्डी जायसवाल व रीना यादव द्वारा चिकित्सीय सुविधा संबंधित परेशानी बताई गई।
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निराकरण के लिए जेल महिला अधिकारी को सचिव ने निर्देश दिया। कुछ महिला बंदियों जिनके मुकदमें में पैरवी करने के लिए अधिवक्ता नहीं है, वह अधिवक्ता की सेवाएं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणके माध्यम से प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र जेल क्लीनिक में उसकी प्रविष्टि करवाकर और जेल अधीक्षक से अग्रसारित कराकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रेषित कर सकती है। जेल में निरूद्ध पुरूष बन्दियों से सचिव ने वार्ता की तथा उनके समस्याओं के बारे में सुना और समस्याओं के निस्तारण के लिए जेल अधिकारियों को समुचित दिशा निर्देश दिया।इस मौके पर अनीता, वरिष्ठ जेल अधीक्षक विनोद कुमार सोनी, डिप्टी जेलर श्रीधर यादव, महिला डिप्टी जेलर नीलम, पैनल लॉयर सीएल निगम व कार्यालय लिपिक पुनीत यादव उपस्थित रहे।
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