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Azamgarh News: नींद की गोली रखने के मामले में दोषी पर कोर्ट ने 6 हजार का लगाया जुर्माना

Fri, 05 Jun 2026 12:11 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 05 Jun 2026 12:11 AM IST
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In the case of keeping sleeping pills, the court imposed a fine of 6 thousand on the accused
आजमगढ़। रानी की सराय थाने में साल 2008 में दर्ज नींद की गोली बरामद करने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए एक महीने का कारावास और छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन अजय श्रीवास्तव की अदालत ने सुनाया है। अभियोजन के अनुसार 25 अक्टूबर 2008 को तत्कालीन एसआई बृजनरायन चौधरी ने जांच के दौरान कोडर अजमतपुर निवासी विरेंद्र चौहान के पास से 1000 नींद की गोली बरामद किया था। मामले में थाना रानी की सराय में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने विवेचना पूरी करके आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान सात गवाहों को पेश किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश (एएसजे-3) अजय श्रीवास्तव ने दोषी को जेल में बिताई गई अवधि के बराबर एक महीने का कारावास, 6000 रुपये का अर्थदंड लगाया। संवाद
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