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Azamgarh News: मारपीट में घायल की मौत मामले में चार दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा

Wed, 29 Jan 2025 12:05 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 29 Jan 2025 12:05 AM IST
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In case of death of injured person in fightFour culprits sentenced to 10 years each
दीदारगंज थाना क्षेत्र के सिसवारा गांव में हुई मारपीट में घायल व्यक्ति की मृत्यु के मामले में न्यायालय ने मंगलवार को चार आरोपी अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने चारो आरोपियों को 10-10 वर्ष की सश्रम सजा और आठ-आठ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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जानकारी के मुताबिक दीदारगंज थाना क्षेत्र के चंद्रेश ने 10 फरवरी 2016 को दीदारगंज थाने में लिखित तहरीर दी थी कि सिसवारा गांव निवासी विपक्षी रामदास, भीखम राम व रविंद्र और जौनपुर जनपद के सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के भरेठी गांव निवासी अशोक कुमार के साथ बारजा निकालने को लेकर गाली और धमकी देते हुए घर में घुसकर मारपीट की थी। जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। मामले की जांच में पुलिस ने 16 गवाहों की गवाही ली और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने चारों अभियुक्तों को 10-10 वर्ष की सश्रम सजा और आठ-आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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