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Azamgarh News: मारपीट में घायल की मौत मामले में चार दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा
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दीदारगंज थाना क्षेत्र के सिसवारा गांव में हुई मारपीट में घायल व्यक्ति की मृत्यु के मामले में न्यायालय ने मंगलवार को चार आरोपी अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने चारो आरोपियों को 10-10 वर्ष की सश्रम सजा और आठ-आठ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
जानकारी के मुताबिक दीदारगंज थाना क्षेत्र के चंद्रेश ने 10 फरवरी 2016 को दीदारगंज थाने में लिखित तहरीर दी थी कि सिसवारा गांव निवासी विपक्षी रामदास, भीखम राम व रविंद्र और जौनपुर जनपद के सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के भरेठी गांव निवासी अशोक कुमार के साथ बारजा निकालने को लेकर गाली और धमकी देते हुए घर में घुसकर मारपीट की थी। जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। मामले की जांच में पुलिस ने 16 गवाहों की गवाही ली और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने चारों अभियुक्तों को 10-10 वर्ष की सश्रम सजा और आठ-आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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जानकारी के मुताबिक दीदारगंज थाना क्षेत्र के चंद्रेश ने 10 फरवरी 2016 को दीदारगंज थाने में लिखित तहरीर दी थी कि सिसवारा गांव निवासी विपक्षी रामदास, भीखम राम व रविंद्र और जौनपुर जनपद के सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के भरेठी गांव निवासी अशोक कुमार के साथ बारजा निकालने को लेकर गाली और धमकी देते हुए घर में घुसकर मारपीट की थी। जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। मामले की जांच में पुलिस ने 16 गवाहों की गवाही ली और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने चारों अभियुक्तों को 10-10 वर्ष की सश्रम सजा और आठ-आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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