{"_id":"5f74b4b58ebc3e9b96615ba3","slug":"illegal-construction-dropped-on-the-orders-of-the-high-court-azamgarh-news-vns550269625","type":"story","status":"publish","title_hn":"हाईकोर्ट के आदेश पर गिराए गए अवैध निर्माण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हाईकोर्ट के आदेश पर गिराए गए अवैध निर्माण
विज्ञापन
सरायमीर। मार्टीनगंज तहसील के गोठांव गांव में बुधवार को तहसीलदार प्रेम कुमार राय के नेतृत्व में राजस्व निरीक्षक और लेखपाल ने अवैध रूप से पोखरी के भींटे पर किए गए कब्जों को जेसीबी से ढहवाया। इस दौरान टीम का विरोध होने पर पुलिस बुला ली गई। इसके बाद लोग शांत हो गए।
राबिया पत्नी एजाज और बबलू पुत्र यूनुस ने वर्ष 2019 में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इसमें गांव की पोखरी के भीटे पर अवैध रूप से आशियाना बनाकर रहने की शिकायत की गई थी। इसके क्रम में तहसील प्रशासन द्वारा 25 सितंबर को अवैध रूप से रह रहे 15 लोगों से कब्जा हटा लेने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी लोग नहीं माने।
बुधवार को तहसीलदार प्रेम कुमार राय टीम के साथ पहुंचकर कब्जे को गिरवा दिया। जिनके कब्जे गिराए गए उनमें आलम, हुसैनी, एजाज, सुनील व दुलार, मुन्नीलाल, दयाराम, इनामुल, सलाम, मुंशी रजा, जुनैद, परवेज, जमालू, रिजवान, राम केलव व लौटू, कलाम शामिल हैं। तहसीलदार प्रेम कुमार राय ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ग्राम समाज की जमीन पर अवैध रूप से कब्जाधारियों पर कार्रवाई की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
राबिया पत्नी एजाज और बबलू पुत्र यूनुस ने वर्ष 2019 में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इसमें गांव की पोखरी के भीटे पर अवैध रूप से आशियाना बनाकर रहने की शिकायत की गई थी। इसके क्रम में तहसील प्रशासन द्वारा 25 सितंबर को अवैध रूप से रह रहे 15 लोगों से कब्जा हटा लेने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी लोग नहीं माने।
विज्ञापन
बुधवार को तहसीलदार प्रेम कुमार राय टीम के साथ पहुंचकर कब्जे को गिरवा दिया। जिनके कब्जे गिराए गए उनमें आलम, हुसैनी, एजाज, सुनील व दुलार, मुन्नीलाल, दयाराम, इनामुल, सलाम, मुंशी रजा, जुनैद, परवेज, जमालू, रिजवान, राम केलव व लौटू, कलाम शामिल हैं। तहसीलदार प्रेम कुमार राय ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ग्राम समाज की जमीन पर अवैध रूप से कब्जाधारियों पर कार्रवाई की गई है।
विज्ञापन