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Azamgarh News: गैंगस्टर अखिलेश यादव की 5.88 लाख की अवैध संपत्ति कुर्क

Fri, 28 Mar 2025 12:01 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 28 Mar 2025 12:01 AM IST
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Gangster Akhilesh Yadav's illegal property worth Rs 5.88 lakh seized
आजमगढ़। गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त अखिलेश यादव की अवैध संपत्ति को बृहस्पतिवार को कुर्क किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर थाना रौनापार पुलिस ने यह कार्रवाई की, इसमें 5.88 लाख रुपये की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया।
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महराजगंज थाना क्षेत्र के कुढ़ही गांव निवासी अखिलेश यादव एक शातिर अपराधी है, इसके खिलाफ 18 सितंबर 2022 को थाना महराजगंज में एफआईआर दर्ज की गई थी। यह मुकदमा उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के तहत पंजीकृत हुआ, इसमें अखिलेश यादव सहित अनिल यादव, संजय यादव, अमरनाथ यादव और रवि यादव नामजद हैं। जांच में पता चला कि अखिलेश ने आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से पत्नी सुमन देवी के नाम पर 11 अप्रैल 2019 को कुढ़ही गांव, तहसील सगड़ी में जमीन खरीदी थी। इस जमीन का मूल्य राजस्व विभाग ने 5.88 लाख रुपये निर्धारित किया था।
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थानाध्यक्ष रौनापार ने एसएसपी हेमराज मीना के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी थी, जिसके आधार पर 28 फरवरी 2025 को कुर्की का आदेश जारी हुआ।
इसके बाद बृहस्पतिवार को नायब तहसीलदार संजय कुमार राय, थानाध्यक्ष रौनापार और महराजगंज पुलिस की मौजूदगी में यह कार्रवाई पूरी की गई।
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