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Azamgarh News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को 2 वर्ष का कारावास

Sat, 27 Sep 2025 07:16 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 27 Sep 2025 07:16 PM IST
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Gangster Act convict gets 2 years imprisonment
आजमगढ़। शुक्रवार को गैंगेस्टर के आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 2 वर्ष के साधारण कारावास तथा 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह सजा गैंस्टर कोर्ट नंबर छह संतोष कुमार यादव की अदालत ने सुनाया। जानकारी के अनुसार, थाना कोतवाली में तैनात तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक विजय शंकर तिवारी ने 17 फरवरी 2005 को दर्ज कराई गई तहरीर में आरोप लगाया कि सुभाष यादव उर्फ सुनील यादव निवासी बैठौली, थाना सिधारी संगठित गिरोह बनाकर भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ के उद्देश्य से अपराध करता है। मामले शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) कोर्ट संख्या-6, संतोष कुमार यादव ने दोषी सुभाष यादव उर्फ सुनील यादव को दोषी पाने पर सजा सुनाया।
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