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Azamgarh News: गैर इरादतन हत्या में चार को तीन साल की सजा
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पवई थाना क्षेत्र के धुधुरी गांव में वर्ष 2014 में हुई मारपीट और गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया।
कोर्ट ने मामले में चार दोषियों को तीन वर्ष की कारावास और 4000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार, पवई थाना क्षेत्र के धुधुरी गांव निवासी रामदुलार ने 17 जुलाई 2014 को मामले की थाने में तहरीर दी थी।
बताया था बेटी अंबिका अपनी बेटी चिंकी को घर के पास शौच करा रही थी। इसी बात को लेकर गांव के ही हनुमान उर्फ हनुमंत, राजेश, तारा देवी, और भुइला देवी ने अम्बिका पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आई पत्नी को भी गंभीर चोटें आईं।
इससे वह बेहोश हो गई। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे में आठ गवाहों की गवाही हुई। गवाहों के बयान और केस डायरी देखने के बाद न्यायालय ने हनुमान उर्फ हनुमंत, राजेश, तारा देवी और भुइला देवी को दोषी पाया।
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कोर्ट ने मामले में चार दोषियों को तीन वर्ष की कारावास और 4000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार, पवई थाना क्षेत्र के धुधुरी गांव निवासी रामदुलार ने 17 जुलाई 2014 को मामले की थाने में तहरीर दी थी।
बताया था बेटी अंबिका अपनी बेटी चिंकी को घर के पास शौच करा रही थी। इसी बात को लेकर गांव के ही हनुमान उर्फ हनुमंत, राजेश, तारा देवी, और भुइला देवी ने अम्बिका पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आई पत्नी को भी गंभीर चोटें आईं।
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इससे वह बेहोश हो गई। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे में आठ गवाहों की गवाही हुई। गवाहों के बयान और केस डायरी देखने के बाद न्यायालय ने हनुमान उर्फ हनुमंत, राजेश, तारा देवी और भुइला देवी को दोषी पाया।
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