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हत्या के लिए उकसाने करने वाले आरोपी को पांच वर्ष की कैद

Wed, 09 Dec 2020 12:08 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 09 Dec 2020 12:08 AM IST
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Five years imprisonment for inciting murder
आजमगढ़। विशेष सत्र न्यायाधीश रवीश कुमार अत्रि की अदालत ने आत्म हत्या के लिए उकसाने किए जाने के आरोपी को पांच वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया। घटना पवई थाना क्षेत्र की है।
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पवई थाना क्षेत्र के शाहराजापुर गांव निवासी राम कुमार पुत्र रामबलि की पुत्री कंचन का विवाह इसी थाना क्षेत्र के समखानपुर गांव निवासी दीपचंद पुत्र रामनयन के साथ तय हुआ था। इस मुकदमे के वादी के गांव का विकास उर्फ गुड्डू पुत्र लालमन कंचन को अकसर परेशान करता था और शादी नहीं करने की धमकी देता था। विकास ने कंचन के होने वाले पति को व्हाटएप पर कंचन का फोटो भेज दिया। जिसके कारण दो मई 2018 को दीपचंद के घर वालों ने शादी से इंकार कर दिया। शादी के टूटने पर दुखी कंचन ने दो मई 2018 की रात फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली। इस मामले में पुलिस ने जांच कर विकास उर्फ गुड्डू के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक शासकीय अधिवक्ता गोपाल पांडेय और अनिल सिंह ने इस मुकदमे के वादी राजकुमार, दीपक, कोमल, हेडकास्टेबुल सरयू सिंह, फर्मासिस्ट अरविंद कुमार, सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक लक्ष्मण राम, अमरजीत और पैरोकार कास्टेबल संतोष को बतौर साक्षी न्यायालय में पेश किया और तर्को को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्को को सुनने के बाद आरोपी विकास उर्फ गुड्डू को आत्म हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए उक्त सजा का निर्धारण किया।
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