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Azamgarh News: पांच आरोपियों में से 15 दिन तो कोई छह महीने थाने में देगा हाजिरी

Sat, 14 Mar 2026 12:17 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 14 Mar 2026 12:17 AM IST
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Five of the accused will attend the police station for 15 days, while others will spend six months.
गुंडा नियंत्रण अधिनियम के मामले में एडीएम प्रशासन ने दिया आदेश
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आजमगढ़। पुलिस रिपोर्ट पर एडीएम प्रशासन ने पांच आरोपियों पर यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए नियमित थाने पर हाजिरी लगाने का आदेश दिया है। इनमें से कोई 15 दिन तो कोई छह माह थाने में हाजिरी लगाएगा। प्रशासन का कहना है कि इनकी गतिविधियों पर सतर्क और गहन निगरानी आवश्यक है, ताकि भविष्य में होने वाली संभावित गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके।

एसपी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के हरैया निवासी नीरज कुमार को से दो माह तक हर 15 दिन पर कोतवाली थाने में उपस्थित होकर हाजिरी लगानी पड़ेगी। नीरज के खिलाफ चोरी समेत तीन मामले दर्ज हैं। मुबारकपुर के मलिक सुदनी निवासी सुनील कुमार को छह माह तक प्रत्येक सात दिन पर मुबारकपुर थाने में हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया है। उसके विरुद्ध चोरी, साजिश और माल बरामदगी से जुड़े कई मामले हैं। निजामाबाद के तिग्गीपुर निवासी सज्जू उर्फ शहजाद को दो माह तक हर 15 दिन पर निजामाबाद थाने में उपस्थित होकर हाजिरी लगानी होगी। उसके खिलाफ मारपीट और धमकी सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है। जीयनपुर के खास निवासी शेरू उर्फ मोहम्मद महफूज को दो माह तक हर सप्ताह को जीयनपुर थाने में हाजिरी लगाने का आदेश दिया है। उस पर चोरी, मारपीट और एससी व एसटी एक्ट सहित कई मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। तहबरपुर के टीकापुर निवासी सुरेंद्र यादव को भी दो माह तक हर 15 दिन पर तहबरपुर थाने में हाजिरी लगाने का निर्देश दिया है। उसके विरुद्ध मारपीट और धमकी से संबंधित मामले हैं। एसपी ने कहा कि यदि संबंधित अभियुक्त निर्धारित अवधि में थाने पर हाजिरी नहीं लगाते हैं, तो उनके विरुद्ध आगे और भी कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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