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तीन घंटे बढ़ी शराब की दुकानों को खोलने की समय सीमा

Wed, 19 May 2021 09:34 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 19 May 2021 09:34 PM IST
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Deadline to open liquor shops increased by three hours
आजमगढ़। डीएम राजेश कुमार ने बताया कि उप्र शासन द्वारा पूर्व से लागू आंशिक कोरोना कर्फ्यू को 24 मई की सुबह सात बजे तक लागू रखे जाने का निर्णय लिया गया है। जनपद आजमगढ़ के संपूर्ण क्षेत्र में इसे बढ़ाए जाने तथा विस्तृत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने का आदेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत शादी समारोहों व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति के संबंध में नवीन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके क्रम में बंद स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, सामाजिक दूरी, सेनिटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। आयोजन समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में सामाजिक दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णत: पालन किया जाएगा। समारोह स्थलों पर शौचालयों में साफ-सफाई एवं सैनिटाइजेशन की समुचित व्यवस्था रखी जाएगी। उपरोक्त शर्तों व प्रतिबंधों के अनुपालन की संपूर्ण जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। तद्नुसार शादी समारोहों व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति के संबंध संशोधित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। डीएम ने बताया कि जनपद आजमगढ़ की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत आबकारी की लाइसेंसी दुकानों के खुलने की समयावधि बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। जिसके क्रम में जनपद के समस्त आबकारी की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन के लिए गोले बनाना अनिवार्य होगा तथा ग्राहकों द्वारा मास्क लगाया जाना सुनिश्चित करना होगा। आबकारी दुकानों के अनुज्ञापी अपनी दुकान के सामने कोविड प्रोटोकाल के अनुपालन के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
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