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विद्युत चोरी में 10 लोगों के खिलाफ तहरीर
Updated Sun, 25 Nov 2018 12:12 AM IST
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लालगंज। 10 हजार रुपये से अधिक के विद्युत बकायेदारों के विरुद्ध देवगांव क्षेत्र में चलाए गए अभियान के दौरान 21 नवंबर को विद्युत विभाग की टीम ने 10 लोगों को चोरी से विद्युत का उपभोग करते हुए पाया। इन सभी के खिलाफ देवगांव कोतवाली में मामला दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई है।
अवर अभियंता महमूद अख्तर और उपखंड अधिकारी नवरतन राम ने टीम के साथ 21 नवंबर को विद्युत उपकेंद्र देवगांव के विद्युत आपूर्ति करने वाले क्षेत्र में सघन चेकिंग की। जांच में विच्छेदित किए गए संयोजनों को पुन: जांच करने पर यह पाया कि कई लोग बिना विद्युत बिल का भुगतान किए लाइन जोड़ कर विद्युत का उपभोग कर रहे हैं। जो विद्युत अधिनियम की धारा 138 बी के तहत अपराध है। जिसपर उन्होंने देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बेरमा विशंभरपुर गांव निवासी सूबेदार, रामदवर प्रजापति, मिर्जापुर निवासी मंगरु यादव, विजय बहादुर यादव, नीरा देवी, तरफ काजी निवासी रमेश चौहान, देवगांव निवासी अरुण सेठ, उसरौली निवासी अंगद चौरसिया, कपिल प्रजापति और देवगांव निवासी फिरोज के विरुद्ध विद्युत अधिनियम की 2003 की धारा 138 बी के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की तहरीर दी। अवर अभियंता महमूद अख्तर ने अपील की कि सभी बकाएदार समय से अपने बिल का भुगतान कर दें और अनावश्यक तनाव से बचें।
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अवर अभियंता महमूद अख्तर और उपखंड अधिकारी नवरतन राम ने टीम के साथ 21 नवंबर को विद्युत उपकेंद्र देवगांव के विद्युत आपूर्ति करने वाले क्षेत्र में सघन चेकिंग की। जांच में विच्छेदित किए गए संयोजनों को पुन: जांच करने पर यह पाया कि कई लोग बिना विद्युत बिल का भुगतान किए लाइन जोड़ कर विद्युत का उपभोग कर रहे हैं। जो विद्युत अधिनियम की धारा 138 बी के तहत अपराध है। जिसपर उन्होंने देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बेरमा विशंभरपुर गांव निवासी सूबेदार, रामदवर प्रजापति, मिर्जापुर निवासी मंगरु यादव, विजय बहादुर यादव, नीरा देवी, तरफ काजी निवासी रमेश चौहान, देवगांव निवासी अरुण सेठ, उसरौली निवासी अंगद चौरसिया, कपिल प्रजापति और देवगांव निवासी फिरोज के विरुद्ध विद्युत अधिनियम की 2003 की धारा 138 बी के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की तहरीर दी। अवर अभियंता महमूद अख्तर ने अपील की कि सभी बकाएदार समय से अपने बिल का भुगतान कर दें और अनावश्यक तनाव से बचें।
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