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पटाखे की तीन और दुकाने निलंबित, 11 को नोटिस
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आजमगढ़। मुकेरीगंज में पटाखा दुकान में हुए हादसे के बाद प्रशासन ने पटाखा लाइसेंसधारियों पर सख्ती शुरू कर दी गई है। अतरौलिया और अहरौला में चल रही तीन और दुकानों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं 11 दुकानों को नोटिस जारी किया गया है। इनसे अपनी दुकान और गोदाम को आबादी से दूर शिफ्ट करने को कहा गया है। शिफ्ट न करने पर दुकानें निरस्त कर दी जाएंगी। इससे पहले मुकेरीगंज की तीन दुकानों का लाइसेंस निरस्त किया जा चुका है।
मुकेरीगंज में अवैध पटाखा गोदाम में विस्फोट में 13 लोगों की मौत के बाद प्रशासन की निगाहें मानक न पूरा करने वाले पटाखा लाइसेंसधारियों और अवैध गैस का काला कारोबार करने वाले व्यवसायियों पर कड़ी नजर है। हादसे के बाद डीएम शिवाकांत द्विवेदी ने सभी एसडीएम और सीओ को इन दुकानों की जांच कर रिपोर्ट तलब की थी। प्रशासन के रिकार्ड के अनुरूप जिले में कुल 27 पटाखा के लाइसेंसी दुकानदार है। मुकेरीगंज स्थित रामानंद, दयानंद, शंभूनाथ पुत्रगण बीरबल की दुकानों को निलंबित की जा चुकी है। अब तीन और दुकानों को निलंबित किया गया है। इसमें शांति देवी पत्नी रामानंद भोराजपुर अतरौलिया, संतोष कुमार पुत्र रामानंद अतरैठ बाजार अतरौलिया और सरजू पुत्र दूधनाथ मतलूबपुर अहरौला की दुकान शामिल है। इसके साथ ही 11 दुकानों को नोटिस जारी किया गया है। इसमें रामनवल पुत्र गया निवासी फिरदूपुर रानी की सराय, लक्ष्मी नारायण पुत्र रघुवीर निवासी पुरानी बस्ती मुबारकपुर, अफसर पुत्र फैजान निवासी पुरा दीवान मुबारकपुर, फिरोज पुत्र हुसेन निवासी खरुद्दीनपुर पवई, रामबली पुत्र संतू निवासी ठेकमा, मो. इलियास, पुत्र मो. इद्रीस निवासी देवगांव, राजेंद्र प्रसाद व महेंद्र प्रसाद पुत्र स्व. रामकिशुन निवासी कटघर लालगंज, मोलई पुज्ञ स्व बाबूलाल निवासी महुंआ मुरारपुर जहानागंज, नरेंद्र चौहान पुत्र राम लौटन निवासी हाफिजपुर, धमेंद्र पुत्र रामलौटन निवासी हाफिजपुर, चंदन पुत्र क्षत्रधारी निवासी फिरुद्दुपुर रानी की सराय शामिल हैं। इसमें सभी दुकानें आबादी के बीच में हैं। सभी को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के बाद जो अपनी दुकान आबादी से बाहर नहीं करते हैं, उनकी दुकान को निरस्त किया जाएगा।
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तीन और पटाखा दुकानों को निलंबित किया गया है। 11 दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। यदि वे अपनी दुकान और गोदाम आबादी से बाहर नहीं करते हैं तो इनकी दुकानें निरस्त की जाएगी। वहीं, अवैध गैस रीफिलिंग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।
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शिवाकांत द्विवेदी, जिलाधिकारी
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मुकेरीगंज में अवैध पटाखा गोदाम में विस्फोट में 13 लोगों की मौत के बाद प्रशासन की निगाहें मानक न पूरा करने वाले पटाखा लाइसेंसधारियों और अवैध गैस का काला कारोबार करने वाले व्यवसायियों पर कड़ी नजर है। हादसे के बाद डीएम शिवाकांत द्विवेदी ने सभी एसडीएम और सीओ को इन दुकानों की जांच कर रिपोर्ट तलब की थी। प्रशासन के रिकार्ड के अनुरूप जिले में कुल 27 पटाखा के लाइसेंसी दुकानदार है। मुकेरीगंज स्थित रामानंद, दयानंद, शंभूनाथ पुत्रगण बीरबल की दुकानों को निलंबित की जा चुकी है। अब तीन और दुकानों को निलंबित किया गया है। इसमें शांति देवी पत्नी रामानंद भोराजपुर अतरौलिया, संतोष कुमार पुत्र रामानंद अतरैठ बाजार अतरौलिया और सरजू पुत्र दूधनाथ मतलूबपुर अहरौला की दुकान शामिल है। इसके साथ ही 11 दुकानों को नोटिस जारी किया गया है। इसमें रामनवल पुत्र गया निवासी फिरदूपुर रानी की सराय, लक्ष्मी नारायण पुत्र रघुवीर निवासी पुरानी बस्ती मुबारकपुर, अफसर पुत्र फैजान निवासी पुरा दीवान मुबारकपुर, फिरोज पुत्र हुसेन निवासी खरुद्दीनपुर पवई, रामबली पुत्र संतू निवासी ठेकमा, मो. इलियास, पुत्र मो. इद्रीस निवासी देवगांव, राजेंद्र प्रसाद व महेंद्र प्रसाद पुत्र स्व. रामकिशुन निवासी कटघर लालगंज, मोलई पुज्ञ स्व बाबूलाल निवासी महुंआ मुरारपुर जहानागंज, नरेंद्र चौहान पुत्र राम लौटन निवासी हाफिजपुर, धमेंद्र पुत्र रामलौटन निवासी हाफिजपुर, चंदन पुत्र क्षत्रधारी निवासी फिरुद्दुपुर रानी की सराय शामिल हैं। इसमें सभी दुकानें आबादी के बीच में हैं। सभी को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के बाद जो अपनी दुकान आबादी से बाहर नहीं करते हैं, उनकी दुकान को निरस्त किया जाएगा।
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तीन और पटाखा दुकानों को निलंबित किया गया है। 11 दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। यदि वे अपनी दुकान और गोदाम आबादी से बाहर नहीं करते हैं तो इनकी दुकानें निरस्त की जाएगी। वहीं, अवैध गैस रीफिलिंग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।
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शिवाकांत द्विवेदी, जिलाधिकारी