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अदालत ने तीन आरोपियों को सुनाई एक-एक वर्ष की कैद

Tue, 24 Nov 2020 11:38 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2020 11:38 PM IST
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Court heard three accused imprisoned for one year each
आजमगढ़। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रणविजय सिंह की अदालत ने मंगलवार को फसल को नष्ट करने और जान से मारने की धमकी दिए जाने के मामले में तीन आरोपियों को दोषी पाया। दोषी पाए गए आरोपियों को एक-एक वर्ष की कैद और प्रत्येक को दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जब की इस मामले के एक अन्य आरोपी जयराम की मृत्यु मुकदमा कार्यवाही के दौरान हो चुकी थी। घटना देवगांव थाना क्षेत्र के चक आफोई गांव की है।
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इस मामले में चक आफाई गांव निवासी चंद्रजीत यादव ने गांव के तीनों आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में आरोप है कि 17 अक्तूबर 2004 की शाम छह बजे गांव के आरोपी जयराम यादव पुत्र देवनंदन, ओमकार यादव पुत्र जयराम, रामजनम पुत्र नंदू, विद्या देवी पत्नी कोमल वादी मुकदमा की फसल को उजाड़ दिया था। मना करने पर उसे भलाबुरा क हते हुए जान मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने चारो आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। इस मुकदमे के परीक्षण के दौरान सहायक अभियोजन अधिकारी बृजेश तिवारी ने इस मुकदमे के वादी चंद्रजीत, गीता और रामजीत को बतौर साक्षी अदालत में पेश किया और तर्को को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्को को सुनने के बाद रामजनम, ओंकार और विद्या देवी को दोषी पाते हुए उक्त सजा का निर्धारण किया। प्राप्त जुर्माने की धनराशि को वादी मुकदमा चद्रजीत को दिया जाएगा।
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