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ग्रामीण परमिट पर शहर में नहीं चलेंगेे ऑटो

Tue, 11 Apr 2017 11:38 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, आजमगढ़
ब्यूरो, अमर उजाला, आजमगढ़ Updated Tue, 11 Apr 2017 11:38 PM IST
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Auto will not run in the city on rural permit
खटारा थ्री व्हीलर - फोटो : अमर उजाला
वन-वे नियमों को लेकर यातायात विभाग अब काफी सख्त हो गया है। यातायात प्रभारी अमित कुमार सिंह ने कहा कि अब शहर में वन-वे नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के परमिट वाले आटो को शहर में नहीं चलने दिया जाएगा।
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मंगलवार को यातायात प्रभारी अमित कुमार सिंह के नेतृत्व में यातायात पुलिस ने नगर के जेल तिराहा, पांडेय बाजार चौराहा, हर्रा की चुंगी, एलवल तिराहे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान परमिट का उल्लंघन करने वाले 12 ऑटो का एमवी एक्ट के तहत चालान किया गया। इसके साथ 1800 रुपये शमन शुल्क की वसूली भी की गई। यातायात प्रभारी ने कहा कि शहर में चलने वाले वाहनों को हर हाल में वन-वे नियमों का पालन करना होगा।
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इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के केंद्र से परमिट प्राप्त करने वाले ऑटो शहर के ब्रह्मस्थान, रोडवेज, रेलवे स्टेशन, नरौली, सिधारी, हर्रा की चुंगी और बिलरिया की चुंगी तक आ सकते हैं। शहर क्षेत्र के परमिट वाले टैंपो हर्रा की चुंगी से जमातुल रशाद, कोट मुहल्ला, काली चौरा, डीएवी से पुलिस आफिस होते हुए रोडवेज, नरौली और रेलवे स्टेशन आदि जगहों को आ जा सकते हैं।
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वहीं, रेलवे स्टेशन, नरौली, रोडवेज आदि स्थानों से सवारी लेकर जेल तिराहा से लालडिग्गी, पुरानी सब्जी मंडी से जामा मस्जिद, पांडेय बाजार से पहाड़पुर और हर्रा की चुंगी तक आ सकते हैं। दोनों वन-वे मार्ग पर सिर्फ शहर क्षेत्र से परमिट प्राप्त करने वाले आटो चलेंगे। शंकर जी तिराहा से दो पहिया वाहन के अतिरिक्त तीन पहिया या चार पहिया वाहन नहीं जा सकेगा। किसी भी स्कूल का बड़ा वाहन शहर में प्रवेश नहीं करेगा। स्कूलों के छोटे वाहन मैजिक, आटो, वैन, स्वराज मजदा चल सकते हैं। अगर कोई इनका उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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