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पंजीकृत व्यापारियों के लिए 10 लाख रुपये दुर्घटना बीमा की राशि : सरोज

Mon, 23 Dec 2024 11:51 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 23 Dec 2024 11:51 PM IST
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Accident insurance amount of Rs 10 lakh for registered traders: Saroj
आजमगढ़। पंजीयन जागरूकता अभियान व बिल जारी करने-बिल लेने के लिए जागरूकता अभियान के क्रम में सोमवार को नेहरु हाल सभागार में मेगा सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें व्यापार मण्डल की ओर से संत प्रसाद अग्रवाल, सुधीर अग्रवाल, पद्माकर लाल वर्मा, अजय अग्रवाल रहें।
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मेगा सेमिनार में प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत व्यापारियों को मिलने वाली पेंशन व मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के बारे में अवगत कराया गया। साथ ही जीएसटी रिटर्न के सरलीकरण से अवगत कराया गया। इस दौरान श्रीराम सरोज ने बताया कि पंजीकृत व्यापारियों के लिए 10,00,000 रुपये की दुर्घटना बीमा योजना की व्यवस्था है एवं 1,50,00,000 रुपये टर्नओवर तक के व्यापारियों के लिए पेंशन योजना लागू की गई है। जिसमें 18 से 40 साल के उम्र तक 55 से 200 तक का अंशदान करने पर 60 वर्ष के उम्र के बाद न्यूनतम 3,000 मासिक पेंशन की व्यवस्था है। इन योजनाओं के लाभ के लिए जरूरी है कि सभी व्यापारी जीएसटी पंजीयन अवश्य करा लें। इस दौरान अपर आयुक्त मिथिलेश कुमार शुक्ला, अपर आयुक्त वीपी राम, श्रीराम सरोज, धीरज कुमार राय आदि मौजूद रहे।
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