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मुख्यालय पर नपा और तहसीलों में होगा नपं का नामांकन
Updated Mon, 16 Oct 2017 11:47 PM IST
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आजमगढ़। नगर निकाय चुनाव को लेकर शासन ने आरक्षण सूची जारी कर चुनाव की हलचल को तेज कर दिया गया है। संभावित प्रत्याशी वार्ड की परिक्रमा के साथ ही विभिन्न पार्टियों के दिग्गज नेताओं और जिलाध्यक्षों के यहां चक्कर काट रहे हैं।
तैयारियों के क्रम में सोमवार को जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह की अध्यक्षता में नेहरू हाल परिसर में चुनाव के लिए लगाए गए आरओ और एआरओ की बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी को इसकी तैयारी में जुटने का निर्देश दिया। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि अध्यक्ष पद के उम्मीदवार की उम्र 30 वर्ष और सदस्य पद के लिए 21 वर्ष निर्धारित है। नगरपालिका परिषद आजमगढ़ और मुबारकपुर का नामांकन जिला मुख्यालय पर और नगर पंचायतों का तहसील मुख्यालयों पर होगा। एक उम्मीदवार एक से अधिक लेकिन दो से अधिक वार्डों से निर्वाचन नहीं लड़ सकेगा। इसी तरह सके एक मतदाता ने अगर किसी प्रत्याशी का प्रस्ताव किया है। वह किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक नहीं बन सकता है। अगर कोई मतदाता ऐसा करता है तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रथम नामांकन को छोड़कर शेष समस्त नामांकन निरस्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रत्याशी किसी राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है तो उस प्रत्याशी को उस दल का प्रत्याशी तभी माना जाएगा जब उस प्रत्याशी ने इस आशय की घोषणा अपने नाम निर्देशन पत्र में की हो। साथ ही उमीदवार ने इस आशय की लिखित सूचना संबंधित दल के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रारूप-सात (क)में उम्मीदवारी के अंतिम तिथि ओर समय से पूर्व निर्वाचन अधिकारी को प्रदान किया हो। यह सूचना दल के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर हस्ताक्षरित किया गया हो। अगर यह सूचनाएं फैक्स के माध्यम से प्राप्त होती है वह मान्य नहीं होगी। नामांकन पत्रों की जांच रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नियत समय और स्थान पर की जाएगी। इस दौरान वहां पर उम्मीदवार, उम्मीदवार का निर्वाचन अभिकर्ता या उम्मीदवार का कोई प्रस्तावक या उम्मीदवार द्वारा लिखित में प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति मौजूद रह सकता है।
इनसेट:
लिखित नोटिस द्वारा अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं अभ्यर्थी
आजमगढ़। जिलाधिकारी ने नामांकन वापसी के संबंध में बताया कि कोई भी अभ्यर्थी लिखित नोथ्टस द्वारा अपना अभ्यर्थन वापस ले सकता है। जिसमें उसके हस्ताक्षर होंगे और संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को उक्त उम्मीदवार द्वारा स्वयं या उसके प्रस्तावक या निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा जो ऐसे उम्मीदवार द्वारा लिखित रूप से इस निमित प्राधिकृत किया गया है। अभ्यर्थन वापसी के लिए नियत तिथि और समय से पूर्व दी जाएगी। अभ्यर्थन वापस लेने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को दी जाएगी। अभ्यर्थन वापसी की नोटिस उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए। एक बार अभ्यर्थन वापस लेने की नोटिस दिए जाने के बाद उसे निरस्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थन वापसी के बाद रिटर्निंग अधिकारी द्वारा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर इसे प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थन वापस लेने का समय समाप्त होने के बाद रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तीन भाग में तैयार की जाएगी।
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तैयारियों के क्रम में सोमवार को जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह की अध्यक्षता में नेहरू हाल परिसर में चुनाव के लिए लगाए गए आरओ और एआरओ की बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी को इसकी तैयारी में जुटने का निर्देश दिया। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि अध्यक्ष पद के उम्मीदवार की उम्र 30 वर्ष और सदस्य पद के लिए 21 वर्ष निर्धारित है। नगरपालिका परिषद आजमगढ़ और मुबारकपुर का नामांकन जिला मुख्यालय पर और नगर पंचायतों का तहसील मुख्यालयों पर होगा। एक उम्मीदवार एक से अधिक लेकिन दो से अधिक वार्डों से निर्वाचन नहीं लड़ सकेगा। इसी तरह सके एक मतदाता ने अगर किसी प्रत्याशी का प्रस्ताव किया है। वह किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक नहीं बन सकता है। अगर कोई मतदाता ऐसा करता है तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रथम नामांकन को छोड़कर शेष समस्त नामांकन निरस्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रत्याशी किसी राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है तो उस प्रत्याशी को उस दल का प्रत्याशी तभी माना जाएगा जब उस प्रत्याशी ने इस आशय की घोषणा अपने नाम निर्देशन पत्र में की हो। साथ ही उमीदवार ने इस आशय की लिखित सूचना संबंधित दल के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रारूप-सात (क)में उम्मीदवारी के अंतिम तिथि ओर समय से पूर्व निर्वाचन अधिकारी को प्रदान किया हो। यह सूचना दल के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर हस्ताक्षरित किया गया हो। अगर यह सूचनाएं फैक्स के माध्यम से प्राप्त होती है वह मान्य नहीं होगी। नामांकन पत्रों की जांच रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नियत समय और स्थान पर की जाएगी। इस दौरान वहां पर उम्मीदवार, उम्मीदवार का निर्वाचन अभिकर्ता या उम्मीदवार का कोई प्रस्तावक या उम्मीदवार द्वारा लिखित में प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति मौजूद रह सकता है।
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लिखित नोटिस द्वारा अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं अभ्यर्थी
आजमगढ़। जिलाधिकारी ने नामांकन वापसी के संबंध में बताया कि कोई भी अभ्यर्थी लिखित नोथ्टस द्वारा अपना अभ्यर्थन वापस ले सकता है। जिसमें उसके हस्ताक्षर होंगे और संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को उक्त उम्मीदवार द्वारा स्वयं या उसके प्रस्तावक या निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा जो ऐसे उम्मीदवार द्वारा लिखित रूप से इस निमित प्राधिकृत किया गया है। अभ्यर्थन वापसी के लिए नियत तिथि और समय से पूर्व दी जाएगी। अभ्यर्थन वापस लेने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को दी जाएगी। अभ्यर्थन वापसी की नोटिस उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए। एक बार अभ्यर्थन वापस लेने की नोटिस दिए जाने के बाद उसे निरस्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थन वापसी के बाद रिटर्निंग अधिकारी द्वारा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर इसे प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थन वापस लेने का समय समाप्त होने के बाद रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तीन भाग में तैयार की जाएगी।
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