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वापस की गई एसडीएम की रिपोर्ट, कार्रवाई कर मांगी आख्या

Sat, 28 Jul 2018 11:48 PM IST
Updated Sat, 28 Jul 2018 11:48 PM IST
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वापस की गई एसडीएम की रिपोर्ट, कार्रवाई कर मांगी आख्या
आजमगढ़। फूलपुर तहसील को गोधना गांव में शासन की बिना अनुमति के तत्कालीन एसडीएम की ओर से भीटे और बंजर जमीन का विनिमय कर दिया गया था। शिकायत पर वर्तमान एसडीएम ने विनिमय को गलत बताते हुआ आदेश पर रोक लगाने संबंधी अपनी रिपोर्ट सीआरओ को भेजी थी। सीआरओ ने ये कहते हुए रिपोर्ट वापस कर दी है कि मामले में कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रेति करें। अगर आदेश गलत है तो उसे निरस्त किया जाए न कि उस पर रोक लगाई जाए। फूलपुर तहसील के गोधना गांव निवासी अधिवक्ता सतीश चंद्र यादव की शिकायत पर हुई जांच की रिपोर्ट में बताया गया था कि तत्कालीन एसडीएम फूलपुर अनिल कुमार सिंह ने 28 मार्च को शासन की बिना अनुमति के गांव की भीटा खाता संख्या 1328 रकबा.103 हेक्टेयर, 1329 रकबा .216 हेक्टेयर, 1333 रकबा .213 हेक्टेयर, 1334 रकबा .267 हेक्टेयर तथा .869 हेक्टेयर बंजर जमीन का विनिमय का आदेश तत्कालीन एसडीएम की ओर से किया गया था। शासन की बिना मंजूरी विनिमय नियम विरुद्ध है। आदेश अपने क्षेत्राधिकारी से आगे जाकर किया गया है। तत्कालीन एसडीम की औओर से आवेदक के हित, जनहित के बिंदुओं की विस्तृत जांच के बाद औचित्य पाए जाने पर शासन से अनुमति लेनी चाहिए थी। उक्त आदेश के क्रियान्वयन पर स्टे आर्डर दे दिया गया था। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्य राजस्व अधिकारी आलोक वर्मा ने इसे एसडीएम को वापस कर दिया है। कहा है कि यदि तत्कालीन आदेश गलत है तो उसे निरस्त किया जाए न कि उस पर रोक लगाई जाए। इसके बाद रिपोर्ट भेजी जाए। फिलहाल तत्कालीन एसडीएम पर कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है।
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