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तीन तलाक पर पास बिल औरतों के हक में है बेहतर
Updated Fri, 29 Dec 2017 12:13 AM IST
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आजमगढ़। लोक सभा में तीन तलाक के मामले पर पास हुए मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्षन आफ राइट्सआन मैरिज बिल पास होने पर इस बारे में बुद्धिजिवी महिलाओं ने खुल कर बोला। उनका कहना है कि यह बिल औरतों के हक में बहुत ही बेहतर है।
राजकीय बालिका विद्यालय की प्रधानाचार्या अनवरजहां ने कहा कि इस बिल के पास होने से मर्दो की मनमानी पर जहां रोक लगेगी वही औरतों के हक में यह बिल बहुत ही बेहतर साबित होगा। इस बिल को पास होने में मौलाना अपने फायदे के लिए अड़ंगा लगा रहे थे। जब कि इस्लाम में भी तलाक को अच्छा नहीं कहा गया है।
कांग्रेस पार्टी की छात्र यूनियन एनएसयूआई की जिलाध्यक्ष हया फातिमा नोमानी ने कहा कि तीन तलाक के मामले में सरकार ने लोक सभा में जो बिल पास किया मैं उसका समर्थन करती हूं। इस बिल में तलाक को संज्ञेय अपराध घोषित किया जाना, पति द्वारा फोन, एसएमएस, लिखकर या व्हाट्सएप पर तलाक देने को गैर कानूनी घोषित करते हुए पति को तीन साल की सजा और नाबालिग बच्चों के भरणपोषण का जो प्राविधान किया है वह काबिले तारीफ है।
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राजकीय बालिका विद्यालय की प्रधानाचार्या अनवरजहां ने कहा कि इस बिल के पास होने से मर्दो की मनमानी पर जहां रोक लगेगी वही औरतों के हक में यह बिल बहुत ही बेहतर साबित होगा। इस बिल को पास होने में मौलाना अपने फायदे के लिए अड़ंगा लगा रहे थे। जब कि इस्लाम में भी तलाक को अच्छा नहीं कहा गया है।
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कांग्रेस पार्टी की छात्र यूनियन एनएसयूआई की जिलाध्यक्ष हया फातिमा नोमानी ने कहा कि तीन तलाक के मामले में सरकार ने लोक सभा में जो बिल पास किया मैं उसका समर्थन करती हूं। इस बिल में तलाक को संज्ञेय अपराध घोषित किया जाना, पति द्वारा फोन, एसएमएस, लिखकर या व्हाट्सएप पर तलाक देने को गैर कानूनी घोषित करते हुए पति को तीन साल की सजा और नाबालिग बच्चों के भरणपोषण का जो प्राविधान किया है वह काबिले तारीफ है।
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