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समय पर सूचना न देना पड़ा भारी, जुर्माना

Tue, 12 Mar 2019 10:50 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 12 Mar 2019 10:50 PM IST
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समय पर सूचना न देना पड़ा भारी, जुर्माना
आजमगढ़। जन सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराने के आरोप में राज्य सूचना आयोग की ओर से अतिरिक्त मजिस्ट्रेट जलालुद्दीन पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। बरेली में तहसीलदार रहते समय उन पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने का आरोप साबित हुआ है।
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बरेली के शिकारपुर तहसील निवासी विपिन कुमार शर्मा ने 12 जून 2015 को जनसूचनाधिकारी एवं तहसीलदार शिकारपुर से छह बिंदुओं पर जन सूचना मांगी थी। वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई। वादी ने प्रकरण में राज्य सूचना आयोग में अपील की। आयोग में दर्ज कराए गए अपने बयान में तत्कालीन तहसीलदार जलालुद्दीन ने कहा कि वादी से कुछ बिंदुओं पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए 1200 रुपये शुल्क की मांग की गई थी लेकिन वो इसे पुष्ट नहीं कर पाए। इससे राज्य सूचना आयुक्त राजकेश्वर सिंह ने उन्हें सूचना उपलब्ध नहीं कराने का दोषी मानते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वसूली के निर्देश जिलाधिकारी बरेली को दिया गया। जिलाधिकारी बरेली की ओर से अवगत कराने के लिए जुर्माना वसूली का पत्र अब जनपद पहुंचा है। जलालुद्दीन वर्तमान समय में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात हैं। जुर्माना वसूली की तैयारी शुरू कर दी गई है।
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