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किसानों को दी मुख्यमंत्री किसान और फसल बीमा योजना की जानकारी

Wed, 13 Dec 2017 11:49 PM IST
Updated Wed, 13 Dec 2017 11:49 PM IST
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किसानों को दी मुख्यमंत्री किसान और फसल बीमा योजना की जानकारी
मुख्यमंत्री किसान और फसल बीमा योजना की दी जानकारी
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आजमगढ़। द मिलियन फार्मर्स स्कूल (किसान पाठशाला) के दूसरे चरण में उपकृषि निदेशक डा. आरके मौर्या ने बताया कि बुधवार को तीसरे दिन प्रधानमंत्री फसल बीमा के बारे में कृषकों को जानकारी दी गई। जिसमें बीमा के बाद किसानों को सरकार की ओर से मिलने वाले आर्थिक सहायता के बारे में बताया गया।

जिसमें किसानों को बताया गया कि असफल बुवाई की स्थिति, फसल की बुवाई से कटाई की समयावधि में प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कीट से फसल नष्ट होने की स्थिति और फसल कटाई के बाद 14 दिन की अवधि में खेत में कटी हुई फसल की क्षति हसेपे वा बीमित कृषक को क्षतिपूर्ति दिए जाने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी फसलों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31/12/2017 है। मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना के तहत 75000 से कम वार्षिक आय वाले राजस्व विभाग के खतौनी में खातेदार और सहखातेदार के साथ-साथ भूमिहीन कृषक भी पात्र होंगे। बीमा आवरण मृत्यु एवं पूर्ण विकलागंता की स्थिति में 5 लाख और दुर्घटना के बाद चिकित्सा की स्थिति में 2.5 लाख और आवश्यकतानुसार 1 लाख तक के कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
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