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Azamgarh News: गैर इरादतन हत्या के मामले में 3 दोषियों को दो-दो साल की सजा

Sat, 05 Apr 2025 12:21 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Apr 2025 12:21 AM IST
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3 convicts sentenced to two years each in culpable homicide case
आजमगढ़। रौनापार थाना क्षेत्र के बाढ़ू का पूरा गांव में 18 साल पुराने गैर इरादतन हत्या के एक मामले में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर 6, ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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आरोपी सुनील, सुद्धू और पप्पू उर्फ रणविजय को दो-दो साल के कठोर कारावास और प्रत्येक पर 6500 रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई।
मामला 19 जून 2007 का है, जब बाढू का पूरा गांव निवासी वादी पक्ष धर्मेंद्र कुमार ने थाना रौनापार में तहरीर दी थी। इसमें बताया गया कि आरोपी सुनील, सुद्धू और पप्पू उर्फ रणविजय सभी निवासी बाढ़ू का पूरा, ने उनकी मां मंजी देवी को लाठी-डंडों से मारकर घायल कर दिया था। इलाज के दौरान मंजी देवी की मृत्यु हो गई। इस आधार पर थाना रौनापार में मुकदमा दर्ज किया गया था।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान सात गवाहों की गवाही हुई। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद चार अप्रैल यानी शुक्रवार को न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया। प्रत्येक को दो साल के कठोर कारावास और 6500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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