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Azamgarh News: दुराचार के आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास

Tue, 12 Sep 2023 11:48 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 12 Sep 2023 11:48 PM IST
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20 years rigorous imprisonment to the accused of misconduct
नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुराचार किए जाने के मामले में अदालत में एक आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 19 हजार का अर्थदंड भी लगाया। मंगलवार को यह सजा विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट राम नारायण की अदालत ने सुनाई।
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मुकदमे के अनुसार जीयनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 14 वर्षीय पीड़िता अंजान शहीद स्थित विद्यालय में कक्षा 10 की छात्रा थी। 11 अक्तूबर 2018 की सुबह पीड़िता सुबह लगभग नौ बजे स्कूल जा रही थी। रास्ते में जीयनपुर थाना कस्बा बाजार निवासी शमशाद पुत्र सोनू उसे बहला फुसला कर हिमाचल प्रदेश ले गया, और उसके साथ काफी दिनों तक दुष्कर्म करता रहा। बाद में उसे जान मारने की धमकी देते हुए आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। पीड़िता घर वापस लौटी और सारी बातें बताई। इस मामले में संबंधित थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने पीड़िता समेत कुल छह गवाहों को अदालत में पेश किया और तर्कों को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाया और उक्त सजा का निर्धारण किया
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