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प्रशासन की अनुमति से होगा सभा, जुलूस और रैली का आयोजन
Updated Tue, 31 Oct 2017 11:34 PM IST
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आजमगढ़। नगर निकाय चुनाव के दौरान चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों को सभा, रैली और जुलूस के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। रात को 10 बजे से सुबह छह बजे तक माइक या साउंड के जरिए प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचस्थानीय और नगरीय निकाय राकेश सिंह ने बताया कि किसी भी राजनैतिक दल, उम्मीदवार या उसके समर्थक का पुतला लेकर चलने, उन्हें सार्वजनिक स्थलों पर जलाने के साथ ही प्रदर्शन नहीं करेंगे और नहीं उसका समर्थन करेंगे। निर्धारित व्यय सीमा से अधिक प्रत्याशी व्यय नहीं करेंगे। किसी भी शासकीय, सार्वजनिक संपत्ति, स्थल, भवन, परिसर पर वाल राइटिंग नहीं की जाएगी। लाउडस्पीकर और साउंड बाक्स का प्रयोग पूर्व में अनुमति लेकर ही करेंगे। टीवी चैनल, केबल नेटवर्क, वीडियो वाहन अथवा रेडियो से किसी भी प्रकार का विज्ञापन या प्रचार करने से पूर्व प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। जुलूस, सभाओं और रैलियों में असलहे, लाठी-डंडा, ईंट-पत्थर आदि प्रतिबंधित है। मतदान समाप्ति होने के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा और चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के हित में प्लास्टिक/पालिथीन के पोस्टर और बैनर आदि का प्रयोग प्रतिबंधित है। उम्मीदवार ऐसे पोस्टर और पंफलेट का वितरण नहीं करेंगे जिस पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम अंकित न हो। प्रचार की अवधि समाप्ति होने के 48 घंटे पूर्व कोई भी बाहर का पदाधिकारी निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रह सकता है।निर्वाचन, मतदान, मतगणना अभिकर्ता के रूप में किसी मंत्री, संसद सदस्य, विधानसभा, विधान परिषद सदस्य या सुरक्षा आवरण प्राप्त किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति किए जाने पर प्रतिबंध है।
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सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचस्थानीय और नगरीय निकाय राकेश सिंह ने बताया कि किसी भी राजनैतिक दल, उम्मीदवार या उसके समर्थक का पुतला लेकर चलने, उन्हें सार्वजनिक स्थलों पर जलाने के साथ ही प्रदर्शन नहीं करेंगे और नहीं उसका समर्थन करेंगे। निर्धारित व्यय सीमा से अधिक प्रत्याशी व्यय नहीं करेंगे। किसी भी शासकीय, सार्वजनिक संपत्ति, स्थल, भवन, परिसर पर वाल राइटिंग नहीं की जाएगी। लाउडस्पीकर और साउंड बाक्स का प्रयोग पूर्व में अनुमति लेकर ही करेंगे। टीवी चैनल, केबल नेटवर्क, वीडियो वाहन अथवा रेडियो से किसी भी प्रकार का विज्ञापन या प्रचार करने से पूर्व प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। जुलूस, सभाओं और रैलियों में असलहे, लाठी-डंडा, ईंट-पत्थर आदि प्रतिबंधित है। मतदान समाप्ति होने के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा और चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के हित में प्लास्टिक/पालिथीन के पोस्टर और बैनर आदि का प्रयोग प्रतिबंधित है। उम्मीदवार ऐसे पोस्टर और पंफलेट का वितरण नहीं करेंगे जिस पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम अंकित न हो। प्रचार की अवधि समाप्ति होने के 48 घंटे पूर्व कोई भी बाहर का पदाधिकारी निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रह सकता है।निर्वाचन, मतदान, मतगणना अभिकर्ता के रूप में किसी मंत्री, संसद सदस्य, विधानसभा, विधान परिषद सदस्य या सुरक्षा आवरण प्राप्त किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति किए जाने पर प्रतिबंध है।
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