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अधिकतम चार नामांकन ही दाखिल कर सकता है कोई प्रत्याशी

Thu, 01 Mar 2018 12:04 AM IST
Updated Thu, 01 Mar 2018 12:04 AM IST
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अधिकतम चार नामांकन ही दाखिल कर सकता है कोई प्रत्याशी
आजमगढ़। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशानुसार अहरौला क्षेत्र पंचायत उपनिर्वाचन के लिए 27 फरवरी से ही नामांकन पत्रों की बिक्री हो रही है। सात मार्च को पूर्वान्ह 11 बजे से शाम तीन बजे तक संबंधित विकास खंड मुख्यालय पर किया जाएगा।
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नामांकन पत्रों का विक्रय मूल्य सामान्य वर्ग के लिए 880 रुपए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 400 रुपये निर्धारित है। सामान्य वर्ग की जमानत धनराशि 5000 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 2500 रुपये निर्धारित है। कोई भी प्रत्याशी अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है लेकिन उससे जमानत धनराशि केवल एक ही ली जाएगी। नाम निर्देशन पत्र पर उम्मीदवार, उसके प्रस्तावक और अनुमोदक के हस्ताक्षर, या निशानी अंगूठा अनिवार्य है। ब्यूरो
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मतदान के लिए 16 विकल्पों की व्यवस्था
आजमगढ़। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र भूषण सिंह ने क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख के निर्वाचन में मतदाताओं का प्रतिरूपण रोकने के लिए आयोग द्वारा 16 विकल्प की व्यवस्था की गई है। जिसके तहत मतदाता की पहचान का सत्यापन के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, पैनकार्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, किसान बही, पोस्ट आफिस की फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त राशन कार्ड, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग का फोटोयुक्त पहचान पत्र, विद्यार्थी का फोटोयुक्त पहचान पत्र, संपत्ति संबंधित फोटोयुक्त अभिलेख, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, फोटोयुक्त शारिरिक रूप से विकलांग होने का प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उन्होने कहा है कि यदि उपर्युक्त पहचान पत्रों मे से कोई भी पहचान पत्र मतदाता के पास नहीं है तो वे अपना पहचान पत्र बनवा लें। ब्यूरो
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आजमगढ़। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रमुख क्षेत्र पंचायत निर्वाचन के निर्दिष्ट भवन परिसर में प्रत्याशियों, सदस्यों और सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपनी सहायता के लिए बुलाए गए कार्मिकों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। सुरक्षा प्राप्त प्रत्याशियों, सदस्यों के सुरक्षा कर्मियों को मतदान कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। क्षेत्र पंचायत के प्रमुख पद के प्रत्याशियों की सुरक्षा की समीक्षा कर ली जाए और जिन प्रत्याशियों की सुरक्षा आवश्यक हो उन प्रत्याशियों की मांग पर उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। मतदान कक्ष में समुचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और एक जेनरेटर स्टैंडबाई स्थिति में रखा जाएगा। मतदान और मतगणना की शत-प्रतिशत वीडियोग्राफी कराई जाएगी। मतदान और मतगणना कक्ष के अंदर किसी भी व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मीडिया कर्मियों के लिए एक कक्ष की व्यवस्था की जाएगी। निर्धारित मतदान और मतगणना स्थल के 100 मीटर परिधि के अंदर पुलिस का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश एसडीएम फूलपुर को दिया है।
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