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आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए आधी लगेगी जमानत राशि
Updated Sat, 28 Oct 2017 11:38 PM IST
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जिला मजिस्ट्रेट एवं डीएम जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र भूषण सिंह की अध्यक्षता में शनिवार शाम कलक्ट्रेट सभागार में निकाय चुनाव की तैयारियों के संबन्ध में प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान डीएम ने सभी आरओ और एआरओ को निर्देश दिया कि नामाकंन से मतगणना तक के कार्य शांतिपूर्वक संपन्न कराएं।
उन्होंने कहा कि पालिका आजमगढ़ और मुबारकपुर का नामांकन मुख्यालय और नगर पंचायतों का नामांकन संबंधित तहसील मुख्यालय पर होगा। पालिका अध्यक्ष के नामांकन पत्र का मूल्य 500 और जमानत की धनराशि आठ हजार है। पालिका सदस्य पद के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 200 और जमानत की धनराशि 2000 है। अध्यक्ष नगर पंचायत के नामांक पत्र का मूल्य 250, जमानत की धनराशि पांच हजार है। सदस्य नगर पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 100 रुपये और जमानत की धनराशि 2000 है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य और जमानत की धनराशि आधी होगी। जमानत की धनराशि ट्रेजरी में जमा कराई जाएगी। उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र एक प्रस्तावक की ओर से हस्ताक्षरित किया जाएगा। प्रस्तावक का फोटो भी नाम निर्देशन पत्र पर चस्पा किया जाएगा। सदस्य के लिए प्रस्तावक उसी वार्ड का निर्वाचक हो सकता है, लेकिन अध्यक्ष के प्रस्तावक उस निकाय के किसी भी वार्ड का निर्वाचक हो सकता है। इस मौके पर सीडीओ अभिषेक सिंह, एडीएम प्रशासन लवकुश कुमार त्रिपाठी, एडीएम वित्त एवं राजस्व बीके गुप्ता, सीआरओ आलोक कुमार वर्मा आदि थे।
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उन्होंने कहा कि पालिका आजमगढ़ और मुबारकपुर का नामांकन मुख्यालय और नगर पंचायतों का नामांकन संबंधित तहसील मुख्यालय पर होगा। पालिका अध्यक्ष के नामांकन पत्र का मूल्य 500 और जमानत की धनराशि आठ हजार है। पालिका सदस्य पद के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 200 और जमानत की धनराशि 2000 है। अध्यक्ष नगर पंचायत के नामांक पत्र का मूल्य 250, जमानत की धनराशि पांच हजार है। सदस्य नगर पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 100 रुपये और जमानत की धनराशि 2000 है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य और जमानत की धनराशि आधी होगी। जमानत की धनराशि ट्रेजरी में जमा कराई जाएगी। उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र एक प्रस्तावक की ओर से हस्ताक्षरित किया जाएगा। प्रस्तावक का फोटो भी नाम निर्देशन पत्र पर चस्पा किया जाएगा। सदस्य के लिए प्रस्तावक उसी वार्ड का निर्वाचक हो सकता है, लेकिन अध्यक्ष के प्रस्तावक उस निकाय के किसी भी वार्ड का निर्वाचक हो सकता है। इस मौके पर सीडीओ अभिषेक सिंह, एडीएम प्रशासन लवकुश कुमार त्रिपाठी, एडीएम वित्त एवं राजस्व बीके गुप्ता, सीआरओ आलोक कुमार वर्मा आदि थे।
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