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दो सगे भाइयों समेत तीन को तीन वर्ष की कैद
Updated Tue, 06 Feb 2018 12:16 AM IST
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आजमगढ़। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह की अदालत ने मारपीट किए जाने के एक मामले में सोमवार को दो सगे भाइयों समेत एक अन्य को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की कैद के साथ प्रत्येक को चार-चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जब की इस मामले का एक अन्य आरोपी कित्तू की मुकदमा कार्रवाई के दौरान मौत हो चुकी थी।
इस मामले में तहबरपुर थाना के एकमा गांव निवासी देवराज यादव ने गांव के चार लोगों के विरुद्ध 28 सितंबर 1999 को स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में आरोप है कि आरोपियों से जमीनी विवाद था। इस विवाद को लेकर आरोपी खेत का मेड बांध रहे थे। मनाकरने पर आरोनिपयों मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने महेंद्र पुत्र दूधनाथ, रामलखन, दूधनाथ पुत्रगण गोदन, कित्तू पुत्र नगदू के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मुक दमे के वादी समेत कुल पांच गवाह परीक्षित किए गए। अदालत ने उभय पक्षों के तर्को को सुनने के बाद उक्त सजा का निर्धारण किया।
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इस मामले में तहबरपुर थाना के एकमा गांव निवासी देवराज यादव ने गांव के चार लोगों के विरुद्ध 28 सितंबर 1999 को स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में आरोप है कि आरोपियों से जमीनी विवाद था। इस विवाद को लेकर आरोपी खेत का मेड बांध रहे थे। मनाकरने पर आरोनिपयों मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने महेंद्र पुत्र दूधनाथ, रामलखन, दूधनाथ पुत्रगण गोदन, कित्तू पुत्र नगदू के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मुक दमे के वादी समेत कुल पांच गवाह परीक्षित किए गए। अदालत ने उभय पक्षों के तर्को को सुनने के बाद उक्त सजा का निर्धारण किया।
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