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पूर्व सहायक परियोजना प्रबंधक को जेल और जुर्माना
Updated Thu, 01 Feb 2018 12:28 AM IST
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आजमगढ़। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धीरेंद्र कुमार की अदालत ने सरकारी धन का गबन किए जाने के आरोप में पूर्व सहायक परियोजना प्रबंधक को दोषी पाते हुए पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
इस मामले में परियोजना प्रबंधक डीआर यादव ने मार्च 2000 में सहायक परियोजना प्रबंधक बीबी सिंह पुत्र भृगुनाथ सिंह के विरुद्ध विधायक, सांसद मद में आवंटित दो लाख आठ हजार रुपये का गबन किए जाने का आरोप लगाते हुए सिधारी थाने मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक अभियोजन अधिकारी मानिक चंद और सुनील कुमार गुप्ता ने गवाहों को पेश करते हुए तर्को को रखा था। अदालत ने उभय पक्षों के तर्को को सुनने के बाद बुधवार को उक्त सजा का निर्धारण किया।
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इस मामले में परियोजना प्रबंधक डीआर यादव ने मार्च 2000 में सहायक परियोजना प्रबंधक बीबी सिंह पुत्र भृगुनाथ सिंह के विरुद्ध विधायक, सांसद मद में आवंटित दो लाख आठ हजार रुपये का गबन किए जाने का आरोप लगाते हुए सिधारी थाने मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक अभियोजन अधिकारी मानिक चंद और सुनील कुमार गुप्ता ने गवाहों को पेश करते हुए तर्को को रखा था। अदालत ने उभय पक्षों के तर्को को सुनने के बाद बुधवार को उक्त सजा का निर्धारण किया।
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