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Azamgarh News: छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 12 वर्ष की कारावास

Fri, 19 Jul 2024 02:39 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 19 Jul 2024 02:39 AM IST
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12 years imprisonment to the accused of raping a student
आजमगढ़। छात्रा से दुष्कर्म के जुर्म में अभियुक्त को अदालत ने दोषी करार देते हुए 12 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। बृहस्पतिवार को यह सजा अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट रामनरायन ने सुनाई।
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मुकदमे के अनुसार थाना तरवां के अहिरौली गांव निवासी राधेश्याम गौड़ पांच अगस्त 2017 की सुबह लगभग नौ बजे स्कूल पढ़ने जा रहे छात्रा को बहला फुसलाकर कर अपनी एसयूवी में बैठा लिया। कहीं अन्यत्र ले जाकर उससे दुष्कर्म किया। मामले में पीड़िता के भाई ने तरवां थाने में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। जांच के बाद संबंधित थाना पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमा के परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पॉस्को कोर्ट ने छह गवाहों को अदालत में पेश किया। अदालत ने तर्कों को सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा का निर्धारण किया।
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