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पंजीकरण न कराने वाले किसानों को भी मिलेगा लाभ-1
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आजमगढ़। जनपद के सभी लघु एवं सीमांत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रथम किस्त के रूप में दो हजार रुपये की धनराशि उनके खाते में भेजने की तैयारी चल रही है। किसान पारदर्शी योजना के अंतर्गत पंजीकृत सभी किसानों के अभिलेखों, खाता नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, भूमि का क्षेत्रफल इत्यादि का सत्यापन लेखपालों के माध्यम से कराया जा रहा है।
उप कृषि निदेशक डॉ. आरके मौर्य ने बताया कि डीएम के निर्देशानुसार सत्यापन दो दिन में पूरा करना है। पंजीकृत किसान अभिलेखों को सत्यापित करा लें। जिन किसानों के आवश्यक जानकारी पोर्टल पर नहीं दी है, वो भी अभिलेख प्रस्तुत कर सत्यापन करा लें। जिन किसानों का आधार कार्ड अभी तक नहीं बना है वो आधार कार्ड के लिए अपना पंजीकरण करा लें। प्राप्त इनरोलमेंट नंबर और पहचान पत्र के रूप में मान्य अन्य विकल्प साथ में लगाना होगा। अन्यथा योजना के लाभ पाने से वंचित हो जाएंगे। वे किसान भी योजना का लाभ पाने के लिए सम्मिलित होंगे जो पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करा पाए हैं। वे पंजीकरण के लिए आवश्यक अभिलेख सत्यापन कर्ता को उपलब्ध करा दें। उनका नाम जोड़ दिया जाएगा। दो हेक्टेयर से कम जोत वाले किसान योजना के लिए पात्र होंगे।
ये नहीं होंगे पात्र
इस योजना के तहत दो हेक्टेयर से अधिक जमीन वाले, भूतपूर्व एवं वर्तमान संवैधानिक पदधारक, भूतपूर्व एवं वर्तमान मंत्री, राज्यमंत्री, भूतपूर्व एवं वर्तमान सांसद एवं विधायक, भूतपूर्व एवं पालिकाध्यक्ष, भूतपूर्व एवं वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष, केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी, केन्द्र एवं राज्य सरकार सहायतित अर्ध सरकारी संस्थान तथा सरकार से सम्बद्ध समस्त नियमित कार्मिक (चतुर्थ श्रेणी-समूह घ के कार्मिकों को छोड़कर), गत वर्ष में आयकर भुगतान करने वाले, 10 हजार से अधिक मासिक पेंशन पाने वाले (चतुर्थ श्रेणी-समूह घ के पेंशनर्स को छोड़कर), पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, चार्टर्ड एकाउंटेंट, आर्किटेक्ट आदि पात्र नहीं होंगे।
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उप कृषि निदेशक डॉ. आरके मौर्य ने बताया कि डीएम के निर्देशानुसार सत्यापन दो दिन में पूरा करना है। पंजीकृत किसान अभिलेखों को सत्यापित करा लें। जिन किसानों के आवश्यक जानकारी पोर्टल पर नहीं दी है, वो भी अभिलेख प्रस्तुत कर सत्यापन करा लें। जिन किसानों का आधार कार्ड अभी तक नहीं बना है वो आधार कार्ड के लिए अपना पंजीकरण करा लें। प्राप्त इनरोलमेंट नंबर और पहचान पत्र के रूप में मान्य अन्य विकल्प साथ में लगाना होगा। अन्यथा योजना के लाभ पाने से वंचित हो जाएंगे। वे किसान भी योजना का लाभ पाने के लिए सम्मिलित होंगे जो पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करा पाए हैं। वे पंजीकरण के लिए आवश्यक अभिलेख सत्यापन कर्ता को उपलब्ध करा दें। उनका नाम जोड़ दिया जाएगा। दो हेक्टेयर से कम जोत वाले किसान योजना के लिए पात्र होंगे।
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ये नहीं होंगे पात्र
इस योजना के तहत दो हेक्टेयर से अधिक जमीन वाले, भूतपूर्व एवं वर्तमान संवैधानिक पदधारक, भूतपूर्व एवं वर्तमान मंत्री, राज्यमंत्री, भूतपूर्व एवं वर्तमान सांसद एवं विधायक, भूतपूर्व एवं पालिकाध्यक्ष, भूतपूर्व एवं वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष, केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी, केन्द्र एवं राज्य सरकार सहायतित अर्ध सरकारी संस्थान तथा सरकार से सम्बद्ध समस्त नियमित कार्मिक (चतुर्थ श्रेणी-समूह घ के कार्मिकों को छोड़कर), गत वर्ष में आयकर भुगतान करने वाले, 10 हजार से अधिक मासिक पेंशन पाने वाले (चतुर्थ श्रेणी-समूह घ के पेंशनर्स को छोड़कर), पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, चार्टर्ड एकाउंटेंट, आर्किटेक्ट आदि पात्र नहीं होंगे।
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