फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   परिवहन निगम के ड्राइवर को दो वर्ष की कैद

परिवहन निगम के ड्राइवर को दो वर्ष की कैद

Tue, 03 Apr 2018 11:32 PM IST
Updated Tue, 03 Apr 2018 11:32 PM IST
विज्ञापन
परिवहन निगम के ड्राइवर को दो वर्ष की कैद
आजमगढ़। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को परिवहन निगम की बस से कुचलकर एक व्यक्ति की हुई मौत के मामले में आरोपित ड्राइवर को दोषी पाते हुए दो वर्ष कैद की सजा सुनाई। साथ ही कुल साढ़े तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की धनराशि जमा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। घटना मुबारकपुर थाना क्षेत्र के जमुड़ी गांव रोड की है।
विज्ञापन

इस मामले में जिला मऊ, थाना बाजार मोहम्मदाबाद निवासी राम प्रवेश पुत्र बेचन चौहान ने 16 मई 1989 को मुबारकपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लिखित तहरीर में उसने बताया कि घटना के दिन जनपद मऊ, थाना मोहम्मदाबाद के माहपुर करहां निवासी रामराज अपनी मोटर साइकिल से आजमगढ़ आ रहे थे। जमुड़ी के पास बलिया डिपो की बस संख्या-यूजीबी 193 तेज गति से आई और रामराज को कुचल दी। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस मामले में मुबारकपुर थाना पुलिस ने विवेचना कर सिधारी थाना के सिटिकपुर निवासी टिलठू पुत्र रामरुप यादव के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मुकदमे के वादी राम प्रवेश समेत कुल आठ गवाह परीक्षित किए गए। अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष के तर्को को सुनने के बाद आरोपित ड्राइवर टिलठू को दोषी पाते हुए उक्त सजा का निर्धारण किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed