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नकली नोट मामले में दो आरोपियों को 10-10 साल की कारावास

Fri, 14 Oct 2022 11:48 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 14 Oct 2022 11:48 PM IST
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10 years imprisonment for two accused in fake note case
आजमगढ़। सरायमीर थाने में दर्ज आईपीसी की धारा 489 डी के एक मुकदमे में नामजद दो अभियुक्तों नैय्यर आलम निवासी नंदाव बाजार थाना सरायमीर व रविंद्र मौर्य निवासी निजामुद्दीनपुर थाना निजामाबाद को दोष सिद्ध करते हुए न्यायालय ने शुक्रवार को सजा सुनाई। अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को 10-10 साल के कारावास के साथ ही 10-10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना न अदा करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा दोनों को भुगतनी पड़ेगी।
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