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Ayodhya News: जानलेवा हमले के दो आरोपियों को कोर्ट से राहत नहीं
Mon, 07 Sep 2026 12:42 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:42 AM IST
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अयोध्या। पैसों के लेनदेन की रंजिश में दो सगे भाइयों पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी अर्जुन वर्मा और ध्रुव वर्मा को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय जनार्दन प्रसाद यादव ने अपराध की गंभीरता और जमानत का पर्याप्त आधार न मिलने पर दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी अर्जुन वर्मा का आपराधिक इतिहास अदालत के समक्ष रखा गया। साथ ही घटना में पीड़ित को आई 15 गंभीर चोटों का हवाला देते हुए जमानत अर्जी निरस्त करने की मांग की गई। बचाव पक्ष की ओर से आरोपियों ने घटना को झूठा बताते हुए खुद को फर्जी तरीके से मामले में फंसाए जाने की बात कही। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया।
अभियोजन के अनुसार, रौनाही थाना क्षेत्र के मुबारकगंज चौराहे पर 21 अगस्त को दिन में समर बहादुर और उनके भाई देवेश सिंह पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया था। मामले में दिगंबरपुर गांव निवासी अर्जुन वर्मा और ध्रुव वर्मा को आरोपी बनाया गया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी अर्जुन वर्मा का आपराधिक इतिहास अदालत के समक्ष रखा गया। साथ ही घटना में पीड़ित को आई 15 गंभीर चोटों का हवाला देते हुए जमानत अर्जी निरस्त करने की मांग की गई। बचाव पक्ष की ओर से आरोपियों ने घटना को झूठा बताते हुए खुद को फर्जी तरीके से मामले में फंसाए जाने की बात कही। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया।
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अभियोजन के अनुसार, रौनाही थाना क्षेत्र के मुबारकगंज चौराहे पर 21 अगस्त को दिन में समर बहादुर और उनके भाई देवेश सिंह पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया था। मामले में दिगंबरपुर गांव निवासी अर्जुन वर्मा और ध्रुव वर्मा को आरोपी बनाया गया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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