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Ayodhya News: अपहरण के आरोपी को नहीं मिली जमानत
Mon, 11 May 2026 11:00 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Mon, 11 May 2026 11:00 PM IST
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अयोध्या। युवक के अपहरण के मामले में आरोपी मुमताज अली को जमानत नहीं मिल सकी है। अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम प्रदीप कुमार सिंह ने अपराध की गंभीरता, युवक के अभी तक बरामद न होने और विवेचना प्रचलित होने के आधार पर आरोपी को जमानत देने से इन्कार कर दिया।
अभियोजन के अनुसार घटना थाना रौनाही क्षेत्र के मंगलसी गांव की है। 12 मार्च की रात नौ बजे गोंडा जिले के नबावगंज थाना क्षेत्र निवासी मुमताज अली उर्फ नाटे, सगीर व अजय यादव मुन्ना को घर से बुलाकर ले गए और कहीं गायब कर दिया। बहन तहसीन ने थाना रौनाही में भाई के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी मुमताज अली ने अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने को बेकसूर बताया और तर्क दिया कि मुमताज अली की दो बीबी हैं। साथ में रहने को लेकर दोनों बीबी मुमताज से झगड़ा करती थीं। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद जमानत का पर्याप्त आधार न पाते हुए जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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अभियोजन के अनुसार घटना थाना रौनाही क्षेत्र के मंगलसी गांव की है। 12 मार्च की रात नौ बजे गोंडा जिले के नबावगंज थाना क्षेत्र निवासी मुमताज अली उर्फ नाटे, सगीर व अजय यादव मुन्ना को घर से बुलाकर ले गए और कहीं गायब कर दिया। बहन तहसीन ने थाना रौनाही में भाई के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी मुमताज अली ने अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने को बेकसूर बताया और तर्क दिया कि मुमताज अली की दो बीबी हैं। साथ में रहने को लेकर दोनों बीबी मुमताज से झगड़ा करती थीं। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद जमानत का पर्याप्त आधार न पाते हुए जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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