फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Youth guilty of assault gets two years imprisonment

Auraiya News: मारपीट के दोषी युवक को दो वर्ष की कैद

Sat, 05 Oct 2024 01:13 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Oct 2024 01:13 AM IST
विज्ञापन
Youth guilty of assault gets two years imprisonment
औरैया। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने थाना दिबियापुर क्षेत्र में 10 वर्ष पूर्व आम बेच रहे ठेले वाले के साथ दबंगई दिखाकर मारपीट करने के दोषी को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। उस पर नौ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।
विज्ञापन

जानकारी के मुताबिक थाना दिबियापुर में वादी बैजनाथ ने एससी/एसटी एक्ट व मारपीट का उक्त मामला पंजीकृत कराया था। जिसमें उसने लिखा कि उसका पुत्र अनेज खटीक आम बेच रहा था। 17 जून 2014 की दोपहर दो बजे उसके ठेला पर कल्लू नाई व डब्लू नाई जबरन आम उठाकर खाने लगे। मना करने पर पुत्र से मारपीट करने लगे और धमकी देकर चले गए कि शाम को देख लेंगे। शाम पांच बजे दोबारा धारदार हथियार छुरा लेकर कल्लू व डब्लू नाई आए और ठेला पर आम बेच रहे अनेज व रघुवीर को छुरा मार दिया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला पंजीकृत कर दोनों आरोपी कल्लू व डब्लू के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। यह मुकदमा विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट में चला। सुनवाई के दौरान एक अभियुक्त कल्लू की मृत्यु हो गई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी ने इस मामले में कठोर सजा देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने शुक्रवार को निर्णय सुनाया व दोषी डब्लू निवासी शास्त्री नगर दिबियापुर को दो वर्ष के कारावास व नौ हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed