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Auraiya News: मारपीट के दोषी युवक को दो वर्ष की कैद
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औरैया। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने थाना दिबियापुर क्षेत्र में 10 वर्ष पूर्व आम बेच रहे ठेले वाले के साथ दबंगई दिखाकर मारपीट करने के दोषी को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। उस पर नौ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।
जानकारी के मुताबिक थाना दिबियापुर में वादी बैजनाथ ने एससी/एसटी एक्ट व मारपीट का उक्त मामला पंजीकृत कराया था। जिसमें उसने लिखा कि उसका पुत्र अनेज खटीक आम बेच रहा था। 17 जून 2014 की दोपहर दो बजे उसके ठेला पर कल्लू नाई व डब्लू नाई जबरन आम उठाकर खाने लगे। मना करने पर पुत्र से मारपीट करने लगे और धमकी देकर चले गए कि शाम को देख लेंगे। शाम पांच बजे दोबारा धारदार हथियार छुरा लेकर कल्लू व डब्लू नाई आए और ठेला पर आम बेच रहे अनेज व रघुवीर को छुरा मार दिया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला पंजीकृत कर दोनों आरोपी कल्लू व डब्लू के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। यह मुकदमा विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट में चला। सुनवाई के दौरान एक अभियुक्त कल्लू की मृत्यु हो गई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी ने इस मामले में कठोर सजा देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने शुक्रवार को निर्णय सुनाया व दोषी डब्लू निवासी शास्त्री नगर दिबियापुर को दो वर्ष के कारावास व नौ हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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जानकारी के मुताबिक थाना दिबियापुर में वादी बैजनाथ ने एससी/एसटी एक्ट व मारपीट का उक्त मामला पंजीकृत कराया था। जिसमें उसने लिखा कि उसका पुत्र अनेज खटीक आम बेच रहा था। 17 जून 2014 की दोपहर दो बजे उसके ठेला पर कल्लू नाई व डब्लू नाई जबरन आम उठाकर खाने लगे। मना करने पर पुत्र से मारपीट करने लगे और धमकी देकर चले गए कि शाम को देख लेंगे। शाम पांच बजे दोबारा धारदार हथियार छुरा लेकर कल्लू व डब्लू नाई आए और ठेला पर आम बेच रहे अनेज व रघुवीर को छुरा मार दिया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला पंजीकृत कर दोनों आरोपी कल्लू व डब्लू के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। यह मुकदमा विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट में चला। सुनवाई के दौरान एक अभियुक्त कल्लू की मृत्यु हो गई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी ने इस मामले में कठोर सजा देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने शुक्रवार को निर्णय सुनाया व दोषी डब्लू निवासी शास्त्री नगर दिबियापुर को दो वर्ष के कारावास व नौ हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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